अमनमणि त्रिपाठी की जमानत रहेगी बरकरार, SC ने बेल रद्द करने वाली याचिका खारिज की

पत्नी की हत्या के मामले में बाहुबली सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की जमानत बरकरार रहेगी.

अमनमणि त्रिपाठी की जमानत रहेगी बरकरार, SC ने बेल रद्द करने वाली याचिका खारिज की

अमनमणि त्रिपाठी की फाइल फोटो

खास बातें

  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये दुघर्टना से हुई मौत का मामला है: अमनमणि
  • चश्मदीद गवाह ने कहा कि कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी
  • फोटोग्राफ के आधार पर इन्होंने जमानत रद्द करने की मांग की है
नई दिल्ली:

पत्नी की हत्या के मामले में बाहुबली सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की जमानत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी की जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. 

वसीम रिजवी ने SC में चांद-सितारे वाले हरे झंडे पर रोक लगाने की अर्जी दी

पत्नी की हत्या के मामले में बाहुबली सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये दुघर्टना से हुई मौत का मामला है न कि हत्या का. अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो चश्मदीद गवाह है उन्होंने भी बयान में कहा है कि कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हत्या का मामला है. ये भला कैसे हो सकता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीद गवाह इसे दुर्घटना बता रहे है. अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से ये भी कहा गया कि फोटोग्राफ के आधार पर इन्होंने जमानत रद्द करने की मांग की है, जिस पर इन्होंने किसी एक्सपर्ट की राय ली है कि फोटो के मुताबिक गले पर निशान थे और ये हत्या का मामला है. 

अमनमणि त्रिपाठी की तरफ से कहा गया कि सीमा सिंह की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी याचिका आधारहीन है. वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बाहुबली सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की जमानत को रद्द किया जाए. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है. वहीं पीड़ित की मां सीमा सिंह की तरफ से कहा गया कि उन्हें अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है. साथ ही ये भी कहा कि इसकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए.

पत्नी की हत्या के आरोपी MLA ने मंच पर योगी आदित्यनाथ के छुए पांव, कहा - महाराज जी हमारे अभिभावक

दरअसल अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई और सारा की मां सीमा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अमनमणि की पत्नी सारा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में 9 जुलाई 2015 को मौत हो गई थी, जिस मामले में सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने अमनमणि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और सीबीआई ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल कर दी है.
 


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com