मनी लॉन्ड्रिंग मामला : कोर्ट ने पत्रकार उपेंद्र राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने आज कथित रंगदारी और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित धन शोधन के एक मामले में पत्रकार उपेंद्र राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

मनी लॉन्ड्रिंग मामला : कोर्ट ने पत्रकार उपेंद्र राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

प्रतीकात्मक फोटो

खास बातें

  • पत्रकार उपेंद्र राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
  • मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला
  • उनसे 15 दिन की हिरासत में पूछताछ पहले ही हो चुकी है
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने आज कथित रंगदारी और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित धन शोधन के एक मामले में पत्रकार उपेंद्र राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सेहरावत से कहा कि राय से हिरासत में अब और पूछताछ की जरूरत नहीं है तो अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अदालत में मौजूद दिल्ली के पत्रकार राय को कल एक दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया था. उनसे 15 दिन की हिरासत में पूछताछ पहले ही हो चुकी है. निदेशालय की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक एन के माट्टा ने अदालत में एक अर्जी में कहा कि राय को जेल भेज जाए क्योंकि उनकी हिरासत की अब और जरूरत नहीं है. 

यह भी पढ़ें:  पत्रकार के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, कई जगहों पर मारे छापे

राय ने एजेंसी द्वारा उन पर लगाये गये सभी आरोपों से कल अदालत में इंकार किया था. एजेंसी ने अदालत में दावा किया था कि राय के कब्जे से ‘‘ बहुत गोपनीय दस्तावेज ’’ बरामद हुए हैं और निदेशालय इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि उन्हें ये दस्तावेज कैसे मिले. एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने विभिन्न लोगों से यह दावा करके धन वसूला कि उनके पास गोपनीय जानकारी है क्योंकि वह पत्रकार हैं. निदेशालय का आरोप है कि हजारों करोड़ों रुपये की वसूली की गई. निदेशालय का आरोप है कि हजारों करोड़ों रुपयों की वसूली की गई. राय को यहां तिहाड़ जेल से धन शोधन रोकथाम कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने आठ जून को गिरफ्तार किया था. 

VIDEO: जेटली का राहुल पर हमला, जिहादियों पर नरमी का आरोप लगाया
यह गिरफ्तारी कथित वसूली और गड़बड़ वित्तीय लेनदेन से संबंधित सीबीआई मामले में उपेन्द्र राय को जमानत मिलने के बाद की गयी.


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com