राहुल गांधी और कमलनाथ की अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर की शेयर, पुलिस ने दर्ज किया मामला

मंगलवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर फोटोशॉप कर उसे अश्लील बना दिया था और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था.

राहुल गांधी और कमलनाथ की अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर की शेयर, पुलिस ने दर्ज किया मामला

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और एमपी सीएम कमलनाथ.

खास बातें

  • अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज
  • साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश
  • सोशल मीडिया पर शेयर हुई थी तस्वीर
सतना:

मध्यप्रदेश पुलिस ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) की अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया में डालने वाले एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस (MP Police) साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई है. सतना जिले में मैहर तहसील के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) हेमंत शर्मा ने बुधवार को बताया कि सतना जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौड़ के निर्देश पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि मंगलवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर फोटोशॉप कर उसे अश्लील बना दिया था और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. उन्होंने बताया कि मैहर निवासी कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीष चतुर्वेदी की शिकायत पर सतना एसपी गौड़ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मैहर थाने के निरीक्षक अशोक पांडे को कार्रवाई के निर्देश दिए.

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मैहर पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 292, 500 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है. लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है.

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बता दें, इससे पहले हिमाचल में भी ऐसे मामला सामने आया था. जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी लिखने पर हिमाचल प्रदेश के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस बताया था कि इस मामले में हिमाचल युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने रणबीर सिंह नेगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस पर कार्रवाई करते हुए सदर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए और 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. नेगी ने 21 दिसम्बर को हिंदी में किए एक फेसबुक पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी बहन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.

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