यह ख़बर 01 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी

आरोपी पोत रक्षकों के खिलाफ शुरू की आपराधिक कार्यवाही : इटली

खास बातें

  • इटली ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय से कहा कि उसने अपने देश के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।
कोच्चि:

हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो इतालवी पोत रक्षकों को अपने हाथों में सौंप दिए जाने की कोशिशों के तहत इटली ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय से कहा कि उसने अपने देश के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। इटली ने कहा कि यदि आपराधिक कार्यवाही में आरोपी पोत रक्षकों को दोषी पाया जाता है तो उन्हें कम से कम 21 साल जेल की सजा मिल सकती है।

इस बीच, कोल्लम की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए लातोर मेसिमिलिएनो और सल्वातोर गिरोनी नाम के दो इतालवी पोत रक्षकों की पुलिस हिरासत पांच मार्च तक बढ़ा दी है। दोनों आरोपी बीती 20 फरवरी से ही पुलिस हिरासत में हैं।

इटली सरकार की ओर से पेश हुए डिप्टी अटॉर्नी डॉ एलिजा बेट्टा सेनिकोला की ओर से उच्च न्यायालय को बताया गया कि इतालवी दंड संहिता के अनुच्छेद 575 के मुताबिक किसी शख्स की हत्या करने वाले व्यक्ति को कम से कम 21 साल की सजा मिलती है। इस मामले से भारत और इटली के बीच राजनयिक गतिरोध पैदा हो गया है।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

उच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति पी एस गोपीनाथन इटली सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि दोनों पोत रक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका में ‘गंभीर खामियां’ हैं। न्यायमूर्ति गोपालन ने उनसे सख्त लहजे में कहा कि वह तभी इस याचिका की सुनवाई करेगा जब खामियों को दूर कर लिया जाएगा।