Bihar Shelter Home Rape Case: सीबीआई के पूर्व अंतरिम प्रमुख एम नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी.
खास बातें
- सीबीआई के पूर्व अंतरिम प्रमुख नागेश्वर राव ने SC से मांगी माफी
- 'बिना इजाजत नहीं करना चाहिए था जांच अधिकारी का ट्रांसफर'
- नागेश्वर राव की 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होनी है पेशी
नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम (Muzaffarpur Shelter Home Case) मामले में फटकार के बाद पूर्व अंतरिम सीबीआई प्रमुख एन नागेश्वर राव (Nageswara Rao) ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मांफी मांगी है. एम नागेश्वर राव (M Nageshwar Rao) ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए अपने हलफनामे में कहा कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि अदालत के आदेश के बिना मुख्य जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कृपया मेरी माफी स्वीकार करें. बता दें कि पूर्व अंतरिम सीबीआई प्रमुख एम नागेश्वर राव मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है. नागेश्वर राव के माफीनामे पर सुप्रीम कोर्ट कल विचार करेगा.