नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया गांधी ने HC से कहा- कंपनी की कमाई में शेयर होल्डर को टैक्स के लिए कैसे जवाबदेह बनाया जा सकता है?

नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रवींद्र भट्ट और जस्टिस एके चावला की बेंच में चल रही है.

नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया गांधी ने HC से कहा- कंपनी की कमाई में शेयर होल्डर को टैक्स के लिए कैसे जवाबदेह बनाया जा सकता है?

फाइल फोटो

खास बातें

  • सोनिया गांधी की ओर से हाईकोर्ट में पी चिदंबरम पेश हुए
  • मैं यंग इंडियन कंपनी में 22-1-2011 को शेयर होल्डर बनीं
  • कंपनी की कमाई है ना कि शेयरहोल्डर की
नई दिल्ली:

नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रवींद्र भट्ट और जस्टिस एके चावला की बेंच में चल रही है. सोनिया गांधी की ओर से पेश पी चिदंबरम ने हाईकोर्ट में कहा कि मैं यंग इंडियन कंपनी में 22-1-2011 को शेयर होल्डर बनीं. मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूं लेकिन अगर कोई कंपनी कमाई करती है तो ये उस कंपनी की कमाई है ना कि शेयरहोल्डर की. कंपनी की कमाई के लिए शेयर होल्डर को टैक्स के लिए कैसे जवाबदेह बनाया जा सकता है ?

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वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी का वो आग्रह ठुकराया, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट सुनवाई के अलावा केस से जुडे कागजात व तथ्यों की मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन लगाया जाए. अरविंद दातार ने कहा कि मीडिया को केस से जुडे हलफनामे व जानकारी लीक की जा रही है. हाईकोर्ट ने कहा कि हम ये आदेश जारी नहीं कर सकते. 
हाईकोर्ट ने कहा कि हम इसकी जांच में नहीं पड सकते कि किसने लीक किया. ASG तुषार मेहता ने कहा कि जब नोटिस जारी हुआ तो ये गोपनीय रहा. नेशनल हेराल्ड मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी.

चिदंबरम ने कहा कि एक सवाल ये भी है कि आप कैसे एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही आय के लिए दो लोगों से टैक्स वसूल सकते हैं? जब एक वित्तीय वर्ष में यंग इंडियन की आय हुई  हो तो उसके लिए A,B,C,D शेयरहोल्डर से भी कैसे टैक्स की मांग की जा सकती है.

पी.चिदंबरम ने हाईकोर्ट में दी ये दलीलें  
- यंग इंडियन एक चेरिटेबल कंपनी है इसलिए ये शेयरहोल्डर को कोई वित्तीय लाभ नहीं देती.
- ना ही शेयरहोल्डर को कोई वेतन दिया जाता है.
- आयकर विभाग ने उन पर टैक्स की देनदारी के लिए गलत फार्मूला लगाया है.
- विभाग ने विवेक के बिना ही नोटिस जारी किए. 
- आयकर विभाग ने एक ही दिन 31 मार्च 2018 को ही 11.25 पर नोटिस जारी किया. 
- इसी दिन आयकर अधिकारी, ज्वाइंट कमिश्नर औप प्रिंसिपल कमिश्नर के साइन हो गए. 
- नोटिस राहुल, सोनिया और ऑस्कर को जारी हुआ और मोतीलाल वोहरा को नहीं हुआ. 
- इसका मतलब है कि ये दुर्भावनापूर्ण है
इनकम टैक्स के वकील तुषार मेहता का जवाब 
- मोतीलाल वोरा का इनकम टैक्स का क्षेत्र छत्तीसगढ़ है दिल्ली नहीं इसलिए भेजा.

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राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इनकम टैक्स विभाग के नोटिस को चुनौती दी है. दरअसल, इस मामले में सबसे पहले राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. राहुल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पहले से ही सुनवाई कर रहा है. राहुल गांधी ने दिल्ली हाई कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के टैक्स मूल्यांकन की दोबारा जांच करने को कहा गया है. जिस पर पिछली सुनवाई के दौरान एएसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो इन कंपनियों में डायरेक्टर है, तो राहुल गांधी ने जवाब था दिया कि नहीं.

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