नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया और राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

ASG ने कहा- याचिकाकर्ता ने गलत तरीके इस मामले को लिया, दिल्ली हाईकोर्ट 10 सितंबर को फैसला सुनाएगा

नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया और राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली:

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. फैसला 10 सितंबर को सुनाया जाएगा.

इनकम टैक्स की ओर से ASG तुषार मेहता ने कहा शुरुआत में पहले यंग इंडियन में 2010 में केवल दो शेयर होल्डर के पास 550 शेयर थे. 100 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदा गया था. ये जानकारी AJL से हमें मिली. शेयर की मार्केट वैल्यू भी चेक की जाती है. प्राथमिक जांच से जानकारी मिलती है कि ज्यादा आय हुई थी. आप जो शेयर खरीदते हैं वो उस समय की मार्केट वैल्यू से देखें तो मालूम पड़ता है इनकम के बारे में. इस कंपनी में में भी नियम हैं कि जब भी शेयर बेचा जाता है या ट्रांसफर किया जाता है तब ऑडिटर मार्केट के मुताबिक ऑडिट करता है.

उन्होंने कहा कि ये शेयर 100 रुपये से ज्यादा कीमत का था. प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट यंग इंडिया कंपनी का है. 90.20 करोड़ यंग इंडिया ने एक्वायर किया था और ऐसा लगता है कि यंग इंडिया कंपनी ने एजेएल को टेक ओवर केवल प्रॉपर्टी के लिए किया है. इसके बाद यंग इंडिया रियल स्टेट के काम करने लगा जो एजेएल करता था. याचिकाकर्ता ने गलत तरीके इस मामले को लिया है या इस मामले को समझ नहीं पा रहे हैं.

जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट ने तुषार मेहता से पूछा कि क्या आप कहना चाहते हैं कि जब शेयर अलाट किया गया उस वक्त मार्केट वैल्यू ज्यादा थी. तुषार मेहता ने जवाब दिया बिल्कुल हम यही कह रहे हैं.

पी चिदंबरम ने कहा 26-02-12 को यंग इंडिया ने शेयर दिए याचिकाकर्ता को. एजेएल क्या करता है किसको चेक देता है उसका मेरे क्लाइंट से मतलब नहीं है. तुषार मेहता ने कहा हमें सबसे मतलब है.


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