खास बातें
- मुंबई की अदालत ने मैथ्यू को गैर-इरादन हत्या का दोषी करार दिया है, जबकि उसकी मंगेतर मारिया को सबूत मिटाने की दोषी बताया गया है।
Mumbai: सीनियर टेलीविजन प्रोड्यूसर नीरज ग्रोवर की हत्या के मामले में मुंबई की अदालत ने नेवी में काम करने वाले एमिली जेरोम मैथ्यू को गैर-इरादन हत्या का दोषी करार दिया है। उसकी मंगेतर मारिया को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है, लेकिन उसे सबूत मिटाने की दोषी बताया गया है। इस मामले में सजा का ऐलान शुक्रवार को होगा। नीरज ग्रोवर की हत्या 7 मई, 2008 को हुई थी। उसके बाद कन्नड़ अभिनेत्री मारिया और मैथ्यू को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। मैथ्यू पर आरोप था कि उसने नीरज ग्रोवर को इसलिए मार डाला, क्योंकि उसे शक था कि उसकी मंगेतर और नीरज के बीच रिश्ता है। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान मैथ्यू और मारिया एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं।