
सुप्रीम कोर्ट ने Netflix को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा
वेब सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' (Bad Boy Billionaires) पर रोक के मामले में नेटफ्लिक्स (Netflix) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने नेटफ्लिक्स (Netflix) को पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि इस मामले में हम राहत नहीं देंगे आपको यहां नहीं आना चाहिए था. बता दें कि नेटफ्लिक्स ने बिहार की अररिया अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे अपनी आगामी वेब सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' (Bad Boy Billionaires) में सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के नाम का उपयोग करने से रोक दिया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स की उस ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें मामले को अररिया से मुंबई की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई है
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दरअसल अररिया, बिहार में एक अदालत ने सुब्रत रॉय द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुब्रत रॉय का नाम उपयोग करते हुए श्रृंखला की रिलीज या किसी भी ट्रेलर के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी थी. पिछले शुक्रवार को दो अलग-अलग अदालतों में दो अलग-अलग याचिकाओं में इसे चुनौती दी गई थी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की रिट को खारिज कर दिया था, जबकि बिहार की एक स्थानीय अदालत ने सहारा इंडिया के अध्यक्ष सुब्रत रॉय के नाम का उपयोग करते हुए श्रृंखला के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया था.
चोकसी की याचिका का विरोध करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि वह ओवर-द-टॉप प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित नहीं करता है, जब तक कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा में हस्तक्षेप न करे. वहीं अररिया की अदालत में दाखिल याचिका में रॉय ने आरोप लगाया था कि लंदन स्थित एक निर्देशक ने उनसे 2019 में लखनऊ में मुलाकात कर दावा किया था कि रॉय के जीवन पर एक वेब फीचर बनाया जाएगा. उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि उन्हें बताया गया था कि वेब फीचर का शीर्षक "बिलियनेयर्स" होगा.
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रॉय के वकील ने कहा कि नेटफ्लिक्स श्रृंखला 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' रॉय की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है. आगे कहा गया कि रॉय को श्रृंखला में रखकर भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या, नीरव मोदी, हर्षद मेहता को भी शामिल किया गया, निर्माता रॉय के चरित्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं.