नवजोत सिंह सिद्धू के 30 साल पुराने रोडरेज मामले में नया ट्विस्ट, नए सबूत सामने आए

साल 2010 में एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में नवजोत सिंह सिद्धू ने ये माना था कि वे इस अपराध के लिए दोषी हैं

नवजोत सिंह सिद्धू के 30 साल पुराने  रोडरेज मामले में नया ट्विस्ट, नए सबूत सामने आए

नवजोत सिंह सिद्धू (फाइल फोटो).

खास बातें

  • शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू की सीडी और यू-ट्यूब लिंक दी
  • सिद्धू की तरफ से कहा गया, इसे रिकॉर्ड पर नहीं रखा जा सकता
  • मंगलवार को कोर्ट तय करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं
नई दिल्ली:

पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू  के 1988 रोडरेज मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है. मामले में शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि साल 2010 में एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सिद्धू ने ये माना था कि वे इस अपराध के लिए दोषी हैं.

याचिका में कहा गया है कि इंटरव्यू में सिद्धू ने माना था कि इस मामले में उनकी भूमिका थी. साथ ही ये भी कहा था कि उन्होंने पीड़ित गुरुनाम सिंह को मारा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी.

शिकायतकर्ता ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू की सीडी और यू-ट्यूब लिंक दोनों ही दी हैं और मांग कि है कि इसे सबूत का हिस्सा माना जाए. शिकायतकर्ता ने कोर्ट में कहा कि वह पहले यह चीजें इसलिए कोर्ट में जमा नहीं कर पाया था क्योंकि उसे इसकी जानकारी नही थी. अभी इसकी जानकारी मिली है तो कोर्ट के समक्ष पेश किया है, ताकि सच सामने आ सके.

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वहीं सिद्धू की तरफ से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि सुनवाई के इस चरण में बतौर सबूत इसे शामिल नहीं किया जा सकता है. सिद्धू की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अभी अपील पर सुनवाई कर रहा है, लिहाजा इसे रिकॉर्ड पर नहीं रखा जा सकता है. ऐसे में ये अगर दाखिल ही करना चाहते हैं तो निचली अदालत या हाईकोर्ट में दाखिल करें.

इस पर कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि मामले को फिर से निचली अदालत में भेज दिया जाए. हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनकर तय करेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने उनके दोषी ठहराए जाने पर भी रोक लगा दी थी.


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