पठानकोट हमले पर एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, मसूद अज़हर व 3 अन्‍य बनाए गए मुख्‍य आरोपी

पठानकोट हमले पर एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, मसूद अज़हर व 3 अन्‍य बनाए गए मुख्‍य आरोपी

एनआईए ने मसूद अज़हर को मुख्‍य आरोपी बनाया है

खास बातें

  • मसूद अज़हर, उसका भाई रऊफ़ असग़र मुख्य आरोपियों में शामिल
  • चार्जशीट में दो हैंडलरों कासिफ़ जान और शाहिद लतीफ़ का भी नाम
  • पुलिस अधिकारी सलविंदर सिंह को बनाया गया सरकारी गवाह
मोहाली:

इस साल की शुरुआत में देश को दहलाने वाले पठानकोट हमले पर पहली चार्जशीट दाखिल हो गई है. मोहाली की कोर्ट में दाखिल होने वाली इस चार्जशीट में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ असगर और इनके दो अन्‍य सहयोगियों को मुख्य आरोपी बनाया गया है. 

इसके अलावा चार्जशीट में हमला करने आए चारों हमलावरों के नाम और उनसे जुड़े वे सबूत रखे गए जो कि जांच एजेंसियों ने हासिल किए हैं. साथ में इस हमले को अंजाम देने में जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका का ज़िक्र किया गया कि किस तरह यह संगठन भारत में आंतकी गतिविधियां बढ़ा रहा है.

पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह को बतौर गवाह पेश किया गया. अदालत ने जांच से जुड़े सभी सबूत मोहाली के फेज-8 पुलिस थाने में रखने के निर्देश जारी किए तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी का दिन तय किया गया है.

करीब ११ महीने की तफ्तीश के बाद मोहाली कोर्ट में एनआईए की टीम ने पहला आरोप पात्र दाखिल किया. जांच में पाया गया है कि २ से ४ जनवरी के बीच अंजाम दी गयी आतंकी साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं.

सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा कि हमले की जांच और साजिश की तह तक पहुचने के लिए जांच टीम को पाकिस्तान जाने का मौका नहीं मिला. बावजूद इसके कि भारत ने पाकिस्तानी जांच दल को मौका- ए- वारदात पर बुलाकर सुबूत दिखाए. 

एजेंसी की तरफ से कहा गया,' हमने पाकिस्तान को दो खत लिखे, उनका कोई जवाब नहीं आया. जब उनकी टीम आई तो हमें उम्मीद थी कि वे भी हमें वहां जाकर जांच करने देंगे.'

पठानकोट की घटना के तत्काल बाद रऊफ ने एक वीडियो संदेश जारी कर आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और अपने भाई अजहर को महिमामंडित किया था, जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइन्स के विमान आईसी-814 के यात्रियों के बदले छोड़ा गया था.

भारत, एनआईए के आरोपपत्र का उपयोग पठानकोट आतंकी हमले में मसूद अजहर की भूमिका को उजागर करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर करेगा.

जैश और उसके प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ कूटनीतिक अभियान शुरू करना इसलिए भी जरूरी हो गया, क्योंकि चीन ने अजहर और उसके संगठन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रयासों को बाधित किया.

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गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए को अजहर, उसके भाई और हमले के बाद मारे गए चार आतंकवादियों के दो आकाओं- काशिफ जान तथा शईद लतीफ के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की स्वीकृति दे दी थी.

एनआईए के अनुसार हमले के दो दिन बाद मारे गये आतंकवादियों की पहचान नासिर हुसैन, हाफिज अबू बाकर, उमर फारूक तथा अब्दुल कयूम के तौर पर की गई और वे क्रमश: पाकिस्तान के वेहारी (पंजाब), गुजरांवाला (पंजाब), संघार (सिंध) और सुक्कुर (सिंध) के थे.


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