निर्भया केस: दोषी पवन कुमार गुप्ता अर्जी पर कोर्ट ने पहले टाली सुनवाई, फिर कहा- नहीं आज ही होगी

 निर्भया के घरवालों के विरोध के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई गुरुवार को ही करने का फैसला लिया है.कोर्ट मास्टर को कहा गया है कि वो पवन गुप्ता के वकीलों को अदालत में बुलाए.

निर्भया केस: दोषी पवन कुमार गुप्ता अर्जी पर कोर्ट ने पहले टाली सुनवाई, फिर कहा- नहीं आज ही होगी

निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता ने कहा घटना के समय नाबालिग था

खास बातें

  • निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता ने कोर्ट में दी अर्जी
  • निर्भया के घरवालों के विरोध के बाद अदालत आज ही करेगा सुनवाई
  • अर्जी में पवन की तरफ से कहा गया अपराध के समय दोषी नाबालिग था
नई दिल्ली:

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में से एक ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करते हुए दावा किया कि वह दिसंबर 2012 में अपराध के समय नाबालिग था. दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था. गुरुवार को अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई 24 जनवरी तक टालने का आदेश दिया था, लेकिन निर्भया के घरवालों के विरोध के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई गुरुवार को ही करने का फैसला लिया है.कोर्ट मास्टर को कहा गया है कि वो पवन गुप्ता के वकीलों को अदालत में बुलाए.
 

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पवन कुमार गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि जेजे कानून की धारा 7ए में प्रावधान है कि नाबालिग होने का दावा किसी भी अदालत में किया जा सकता है और इस मुद्दे को किसी भी समय यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है. घटना के समय नाबालिग घोषित करने का अनुरोध करते हुए पवन ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने उसकी उम्र का पता लगाने के लिए हड्डियों संबंधी जांच नहीं की उसने जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत छूट का दावा किया. अदालत ने पवन को मौत की सजा सुनाई गई है और वह तिहाड़ जेल में बंद है. उसने अनुरोध किया कि संबंधित प्राधिकरण को उसके नाबालिग होने के दावे का पता लगाने के लिए हड्डियों संबंधी जांच करने का निर्देश दिया जाए. पवन के अलावा मामले में तीन अन्य दोषी मुकेश, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह हैं.

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गौरतलब है कि निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अक्षय की मौत की सजा बरकरार रहेगी. निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ में बुधवार को सुनवाई की थी. कोर्ट ने कहा था पुनर्विचार के लिए कोई आधार नहीं है, साथ ही कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सही फैसला दिया है.

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