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खास बातें
- फांसी पर रोक लगाने की याचिका खारिज
- मंगलवार सुबह 6 बजे होनी है दोषियों को फांसी
- कोर्ट ने दोषियों के वकील को भी लगाई फटकार
नई दिल्ली: Nirbhaya Case: निर्भया गैंगरेप और मर्डर के चौथे दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. उधर, चारों दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाने से पटियाला हाउस कोर्ट ने भी इनकार कर दिया. कल सुबह 6 बजे सभी दोषियों को फांसी होनी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने अक्षय ठाकुर (31) पवन गुप्ता (25) विनय शर्मा (26) और मुकेश सिंह (32) की अर्जी खारिज कर दी, जिन्होंने अपनी मौत की सजा को चुनौती दी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा धर्मेंद्र राणा ने पवन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए इस स्तर पर याचिकाएं दायर करने के लिए दोषी के वकील को फटकार भी लगाई. पवन ने निचली अदालत के समक्ष भी एक नई याचिका दाखिल की और कहा कि उसकी दया याचिका लंबित होने पर कल की फांसी को रोक दिया जाए.