'लव जिहाद का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया: सरकार

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि 'लव जिहाद' मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है और इससे जुड़ा कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया है.

'लव जिहाद का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया: सरकार

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  • 'लव जिहाद' मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं: केंद्र सरकार
  • केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में दी जानकारी
  • इससे जुड़ा कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं: केंद्र सरकार
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि 'लव जिहाद' मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है और इससे जुड़ा कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. रेड्डी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद किसी भी धर्म को स्वीकारने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी देता है. उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय सहित कई अदालतों ने इस विचार को सही ठहराया है. 

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रेड्डी ने कहा, "यह 'लव जिहाद' शब्द मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है. लव जिहाद का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया है." उन्होंने कहा कि एनआईए ने केरल में अलग अलग धर्मों के जोड़ों के विवाह के दो मामलों की जांच की है. 

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