खास बातें
- 'लव जिहाद' मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं: केंद्र सरकार
- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में दी जानकारी
- इससे जुड़ा कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं: केंद्र सरकार
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि 'लव जिहाद' मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है और इससे जुड़ा कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. रेड्डी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद किसी भी धर्म को स्वीकारने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी देता है. उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय सहित कई अदालतों ने इस विचार को सही ठहराया है.