नोएडा सेक्टर-107 के 644 फ्लैटों का मामला अधर में, SC से बिल्डरों को राहत नहीं

नोएडा सेक्टर-107 के 644 फ्लैटों का मामला अधर में, SC से बिल्डरों को राहत नहीं

नई दिल्ली:

नोएडा सेक्टर- 107 के 644 फ्लैटों का मामला फिलहाल अधर में ही लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बिल्डरों को कोई राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट में कुछ बिल्डरों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2013 में नोएडा में जिस नोटिफिकेशन को रद्द किया था, उस पर फिर से विचार हो। कोर्ट ने कहा कि नोएडा में जमीन को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चला, किसानों ने बड़े पैमाने पर कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं लगी, ये कैसे मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाइकोर्ट को दो महीने में मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि सलारपुर खादर की करीब 500 एकड़ जमीन को 2008 में अधिग्रहीत किया गया था और इस जमीन के किसानों ने नोटिफिकेशन को ना तो कोर्ट में चुनौती दी थी और ना ही किसी तरह का विरोध किया था। अब वहां के किसान अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं।

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सोमवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल बिल्डरों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। मामला हाइकोर्ट में चल रहा है इसलिए याचिकाकर्ता को वहीं जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट को दो महीने में मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट दो महीने बाद इस याचिका पर सुनवाई करेगा।