फ्लोर टेस्ट में सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल नहीं, पढ़ें महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 खास बातें

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तय हो गया है कि कल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करना होगा.

फ्लोर टेस्ट में सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल नहीं, पढ़ें महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 खास बातें

महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस को 27 नवंबर को साबित करना होगा बहुमत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तय हो गया है कि कल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला Congress-NCP और शिवसेना की ओर से दाखिल की गई उस याचिका पर सुनाया है जिसमें बीजेपी और अजित पवार के सरकार बनाने का विरोध किया गया है. कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने का आदेश सुनाया है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मे बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं. बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर बहुमत का 145 का आंकड़ा पार कर लिया था. लेकिन शिवसेना ने 50-50 फॉर्मूले की मांग रख दी जिसके मुताबिक ढाई-ढाई साल सरकार चलाने का मॉडल था. शिवसेना का कहना है कि बीजेपी के साथ समझौता इसी फॉर्मूले पर हुआ था लेकिन बीजेपी का दावा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ. इसी लेकर मतभेद इतना बढ़ा कि दोनों पार्टियों की 30 साल पुरानी दोस्ती टूट गई. इसके बाद कई दौर की बैठकों के बाद Congress-NCP और शिवसेना ने फैसला किया कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार बनाई जाए और शनिवार को तीनों दल राजभवन जाकर दावा पेश करने वाले थे. लेकिन बीजेपी ने रात में ही अजित पवार से मिलकर बाजी पलट दी और सुबह 8 बजे ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली उनके साथ अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए. 

महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 खास बातें

  1. बहुमत का परीक्षण 5 बजे तक हो जाए: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने आदेश दिया है कि फ्लोर टेस्ट 5 बजे के पहले तक करा लिया जाए

  2. प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति की जाए : विश्वासमत का परीक्षण प्रोटेम या अंतरिम विधानसभा की अध्यक्षता में की जाए. 

  3. 5 बजे तक विधायक शपथ ले लें : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें सभी निर्वाचित सदस्य 5 बजे के पहले शपथ ले लें. विधायकों के साथ ही प्रोटेम स्पीकर भी शपथ लें. 

  4. फ्लोर टेस्ट का Live टेलीकॉस्ट किया जाए : सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसमें जस्टिस एनवी रमन्ना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना शामिल हैं, आदेश दिया है कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया का Live प्रसारण किया जाए.

  5. सीक्रेट बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वोटिंग में सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल नहीं होगा.