नए साल के कार्यक्रमों को लेकर नोएडा पुलिस ने जारी किए ये दिशानिर्देश

पुलिस आयुक्त ने जारी दिशानिर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि नव वर्ष के अवसर पर कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आयोजनकर्ताओं को अपने संबंधित डीसीपी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. आयोजनकर्ताओं को अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा.

नए साल के कार्यक्रमों को लेकर नोएडा पुलिस ने जारी किए ये दिशानिर्देश

आलोक सिंह ने जनपद वासियों से अपील की है कि कोविड-19 के संक्रमण की वजह से लोग अपने घरों में रहकर नव वर्ष का स्वागत करें. (फाइल फोटो)

नोएडा:

गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह(Alok Singh) ने रविवार को कहा कि नए साल (New Year 2021) के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में कोरोना वायरस के मद्देनजर 100 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने की मंजूरी नहीं होगी और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी पहले से ही अनुमति लेनी होगी. आलोक सिंह ने जनपद वासियों से अपील की है कि कोविड-19 के संक्रमण की वजह से लोग अपने घरों में रहकर नव वर्ष का स्वागत करें. नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने वालों के लिए भी उन्होंने दिशानिर्देश जारी किए हैं.

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सिंह ने कहा कि अभी जनपद में कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है इसलिए सभी नागरिक नव वर्ष का उत्सव अपने-अपने घरों में ही मनाएं. उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने की दिशा में उत्तर प्रदेश प्रशासन गंभीर है. नव वर्ष के आयोजनों के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. पुलिस आयुक्त ने जारी दिशानिर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि नव वर्ष के अवसर पर कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आयोजनकर्ताओं को अपने संबंधित डीसीपी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. आयोजनकर्ताओं को अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा. उन्होंने बताया कि किसी भी कार्यक्रम में एक बार में 100 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे. आयोजनकर्ताओं को कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या की जानकारी पूर्व में ही बतानी होगी.

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आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आयोजनकर्ताओं को कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी. नववर्ष के आयोजनों में सभी आयोजनकर्ताओं को डीजे एवं साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना होगा. अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संबंधित संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि उल्लंघन करनेवालों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में अब तक कोविड-19 से 89 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं रविवार को 477 मरीजों का इलाज चल रहा था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)