सुपरटेक एमरेल्ड कोर्ट मामला: SC ने कहा, फ्लैट खरीदारों का हित सबसे ऊपर

सुपरटेक एमरेल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लैट खरीदारों का हित सबसे ऊपर है.

सुपरटेक एमरेल्ड कोर्ट मामला: SC ने कहा, फ्लैट खरीदारों का हित सबसे ऊपर

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

खास बातें

  • 20 जून तक 5 करोड़ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया
  • कोर्ट रजिस्ट्री में पहले से जमा 10 करोड़ 40 लाख रुपये
  • अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी
नई दिल्ली:

सुपरटेक एमरेल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लैट खरीदारों का हित सबसे ऊपर है. कोर्ट ने 20 जून तक सुपरटेक को 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पहले से जमा 10 करोड़ 40 लाख रुपये में से एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में जो फ्लैट खरीदार सेटलमेंट करना चाहते हैं, हलफनामे के साथ रकम वापस ले सकते हैं. अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को दस करोड़ रुपये कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 10 करोड़ रजिस्ट्री में जमा होंगे, जिससे रजिस्ट्री निवेशकों को ब्याज का पैसा देगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फ्लैट खरीदार रुपये वापस चाहते हैं उन्हें 14 फीसदी ब्याज के साथ पैसा वापस मिलेगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स गौरव अग्रवाल को पोर्टल बनाने के आदेश दिए ताकि सारी सारे खरीदार वेबसाइट पर अपना ब्योरा डाल सकें. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था.

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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की अपील पर सुनवाई करते हुए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्सन कार्पोरेशन (NBCC) को टावरों पर रिपोर्ट देने को कहा था. रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों टावरों के बीच नियम के तहत दूरी नहीं है.
 


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