इस्लामिक धर्मस्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर याचिका पर वक्फ बोर्ड को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे की फरहा हुसैन शेख की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर सरकार और बोर्ड के साथ अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा

इस्लामिक धर्मस्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर याचिका पर वक्फ बोर्ड को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक धर्मस्थलों मसलन मस्जिदों और दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे की फरहा हुसैन शेख की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर सरकार और बोर्ड के साथ अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है.

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याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उनकी याचिका से मिलते जुलते मामले नौ जजों की संविधान पीठ के आगे लंबित हैं. चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि आपका मामला संविधान पीठ नहीं सुनेगी. वो रेफरेंस का मैटर है. लिहाज़ा कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया.