महाराष्ट्र में अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को कड़ी सजा होगी

महाराष्ट्र में अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को कड़ी सजा होगी

प्रतीकात्मक फोटो

मुंबई:

महाराष्ट्र में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने वालों पर सरकार सख्त हुई है। राज्य परिवहन विभाग ने फैसला लिया है कि ऐसा करने वालों को मौजूदा सजा से तीन गुनी अधिक सजा होगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने नए साल के पहले दिन मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में इसका ऐलान किया।

परिवहन मंत्री ने आदेश जारी किया
परिवहन मंत्री ने कहा है कि नया सरकारी आदेश जारी करके राज्य परिवहन विभाग ने सजा में बढ़ोत्तरी की है। इसके तहत राज्य सरकार कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी। नया आदेश शुक्रवार से लागू हो गया है।

90 दिन के लिए निरस्त होगा लाइसेंस
सरकारी आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में अब तय स्पीड से तेज वाहन चलाने, सिग्नल तोड़ने, माल ढुहाई करने वाले वाहन से यात्रा करने, तय सीमा से ज्यादा माल ढुलाई करने, शराब पीकर या अमली पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर कड़ी सजा का प्रावधान हो गया है। इन गुनाहों पर अब 90 दिनों के लिए वाहन चालक का लाइसेंस रद्द होगा। इससे पहले यह सजा 30 दिन के लिए थी।

शराबियों को जेल भेजने की भी कोशिश
राज्य सरकार शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ और सख्त होना चाहती है। सरकार ने कहा है कि पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 90 दिन के लिए लाइसेंस रद्द करने के अलावा अपराधी को जेल भेजने की भी कोर्ट से दरख़्वास्त की जाएगी। इसी के साथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के मौजूदा नियमों से किसी को छूट नहीं मिली है। इन नियमों के उल्लंघन पर अपराधी को 2 घंटे काउंसिलिंग क्लास में हाजिरी लगानी होगी।

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मुंबई पुलिस ने गुरुवार को रात में नए साल का स्वागत करते समय सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 705 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई से 5 लाख 63 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।