उत्तर प्रदेश में अब शादी समारोह के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं

उत्तर  प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेन्ट जोन की नई परिधि तय कर दी है.

उत्तर प्रदेश में अब  शादी समारोह के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

उत्तर  प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेन्ट जोन की नई परिधि तय कर दी है. नई व्यवस्था के अनुसार कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाए जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेन्मेन्ट जोन होगा. जबकि एक से अधिक केस पाए जाने पर, क्लस्टर की स्थिति में, कन्टेन्मेन्ट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा. यही नहीं, अगर एक ही आवास में एक से अधिक सक्रिय केस पाए जाएंगे, तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेन्मेन्ट जोन निर्धारित किया जाएगा.

इससे पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में शादी-विवाह, धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई थी. कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकते हैं. 

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कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनीटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी. यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि  पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी. इन आदेशों के साथ ही, सीएम योगी ने नियमों की आड़ में वैवाहिक समारोहों वाले घरों को परेशान नहीं किए जाने का सख्त आदेश भी दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर कहीं से भी पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही भी तय होगी. शादी समारोह का आयोजन केवल सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं. मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि अधिकारी लोगों को जागरुक करें और गाइडलाइन के पालन के लिए प्रोत्साहित करें.