आय से अधिक संपत्ति के मामले में अधिकारी को एक साल की जेल

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने आय के ज्ञात स्रोत से 46.48 लाख रुपये की संपत्ति अधिक रखने के मामले में बी. योगेश्वर राव को मंगलवार को दोषी ठहराया था साथ ही उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

आय से अधिक संपत्ति के मामले में अधिकारी को एक साल की जेल

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

हैदराबाद की स्थानीय अदालत ने डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के 15 वर्ष पुराने मामले में एक साल की कारावास की सजा सुनाई है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने आय के ज्ञात स्रोत से 46.48 लाख रुपये की संपत्ति अधिक रखने के मामले में बी. योगेश्वर राव को मंगलवार को दोषी ठहराया था साथ ही उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. राव को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है.

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एसीबी (हैदराबाद) के पुलिस उपाधीक्षक जे अशोक कुमार ने बताया कि विशेष अदालत की न्यायाधीश के शैलजा ने अपने आदेश में कहा कि अधिकारी के आय के ज्ञात स्रोत से 46.48 लाख रुपये की अधिक संपत्ति को अपील की अवधि समाप्त होने के पश्चात राज्य को सौंप दिया जाए. उन्होंने कहा, 'दोषी अधिकारी को इस फैसले की तारीख से चार महीने के भीतर 46.48 लाख रुपए अदालत में जमा कराने होंगे जो बाद में सरकार को सौंप दिए जाएंगे और ऐसा नहीं करने पर सरकार उसकी संपत्ति को बेच कर उक्त राशि वसूल करने के कदम उठा सकती है.

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राव के खिलाफ जब वर्ष 2002 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उस वक्त वह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स (फैक्ट्री विभाग) के पद पर तैनात थे.

इनपुट : भाषा


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