सुप्रीम कोर्ट के CBI जांच के आदेश पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को अब मिलेगी शांति"

सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश को सही ठहराए जाने का स्वागत करते हुए भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को जांच की दिशा कथित तौर पर बदलने के लिए आड़े हाथों लिया.

सुप्रीम कोर्ट के CBI जांच के आदेश पर केंद्रीय मंत्री ने कहा,

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश को सही ठहराए जाने का स्वागत करते हुए भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को जांच की दिशा कथित तौर पर बदलने के लिए आड़े हाथों लिया. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, ‘‘न्याय की जीत हुई. सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को अब संतोष मिलेगा कि उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की सीबीआई द्वारा निष्पक्ष और त्वरित जांच होगी जिसके लिए पटना में दायर बिहार पुलिस की एफ़आईआर को सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक मानते हुए सीबीआई की जांच के लिए स्थानांतरित किया है.''

उन्होंने इस मामले को आगे ले जाने के लिए दिवंगत अभिनेता के परिजन के साहस का अभिनंदन करते हुए कहा कि पूरा देश आज सुशांत को न्याय मिले, इस भावना के साथ खड़ा है. वहीं, भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश से पूरे देश के लोगों में खुशी है कि अब इस मामले में न्याय होगा. उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘अब सीबीआई जांच करेगी. दूध का दूध, पानी का पानी होगा. जिस तरह से सुशांत मामले को महाराष्ट्र सरकार अटका, लटका और भटका रही थी, अब इस मुद्दे पर पूरे न्याय की उम्मीद है.''

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भाजपा नेता ने कहा कि सुशांत के चाहने वाले लगातार ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ था.
लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) नेता चिराग पासवान ने उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हुए कहा कि उसके आदेश से करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान हुआ है. यह उम्मीद जताते हुए अब इस मामले में न्याय होगा, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया.

उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘न सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं न कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया. इसकी दिशा मोड़ने का प्रयास किया. उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा. सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी.''

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि बिहार सरकार इस मामले को जांच के लिये सीबीआई को हस्तांतरित करने में सक्षम थी. उन्होंने कहा कि राजपूत के पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना सही था और इसे सीबीआई को सौंपना विधिसम्मत था.

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शीर्ष अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर यह फैसला सुनाया. रिया ने पटना में दर्ज मामला मंबई हस्तांतरित करने का अनुरोध करते हुये अपनी याचिका में कहा था कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में काफी जांच कर चुकी है.

सुशांत सिंह राजपूत (34) की लाश 14 जून को मुंबई उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेन्ट की छत से लटकी मिली थी. इसके बाद से ही मुंबई पुलिस विभिन्न पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है. इसी दौरान, राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ अपने बेटे को आत्महत्या के लिये बाध्य करने सहित कई गंभीर आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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