गोमांस की बिक्री के कारण पीटे गए व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने असम सरकार को पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया

गोमांस की बिक्री के कारण पीटे गए व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने असम सरकार को पीड़ित को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया (प्रतीकात्मक फोटो).

गुवाहाटी:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने असम (Assam) सरकार को उस व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है, जिसे बिश्वनाथ जिले में अपनी चाय की दुकान में पका हुआ गोमांस बेचने के आरोप में भीड़ ने पीटा था. आयोग ने इस तथ्य का गंभीर संज्ञान लिया कि न तो मुख्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और न ही पुलिस महानिदेशक ने मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा की.

भीड़ ने शौकत अली (48) को पिछले साल सात अप्रैल में चाय की दुकान पर गोमांस बेचने के कारण कुछ पुलिसकर्मियों के सामने पीटा था और उसे सुअर का पका हुआ मांस खिलाया गया था.

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अली को दुकान खोलने की अनुमति देने के लिए बाजार के एक ठेकेदार को भी कथित रूप से पीटा गया था. एनएचआरसी के सहायक पंजीयक (कानून) द्वारा मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया कि आयोग असम सरकार को शौकत अली को एक लाख रुपये की राशि देने का आदेश देता है.



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)