पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम 26 अगस्त तक CBI की रिमांड पर भेजे गए

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया है.

खास बातें

  • कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत
  • सीबीआई की हिरासत में पी चिदंबरम
  • जज ने कहा, केस देखने के बाद रिमांड देना सही
नई दिल्ली :

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया है. इससे पहले बृहस्पतिवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया. यहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि तथ्यों पर विचार करने के बाद रिमांड देना सही है. कोर्ट ने चिदंबरम (P Chidambaram) के परिवार और वकील को हर रोज उनसे एक घंटे की मुलाकात की इजाजत दी है. इससे पहले बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद ही उन्हें अरेस्ट किया गया. दूसरे आरोपियों के आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करनी है. चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई का कहना है कि चिदंबरम ने पूरे दस्तावेज नहीं दिए बार-बार कहने के बाद भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए. 

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सीबीआई ने कोर्ट को हाईकोर्ट का आदेश सौंपा. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 'हाईकॉर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज़ कर दी है. इस केस में चार्जशीट अभी फ़ाइल नहीं हुई है. हम प्री चार्जशीट स्टेज पर हैं, हमें कुछ दस्तावेजों का इंतज़ार है. आरोपी सवालों से बचता रहा है. इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत है.'' सीबीआई ने कोर्ट में केस डायरी सौपीं. अज्ञात अधिकारियों ने अपनी पोजिशन का गलत इस्तेमाल किया. INX मीडिया ने पैसा और ब्याज कंपनी को दिया. इंद्राणी मुखर्जी ने 50 लाख डॉलर दिए. पूछताछ में ही सही जानकारी मिल पाएगी. इसमें पूरी एक मनी ट्रेल है.'  

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दूसरी तरफ, पी चिदंबरम (P. Chidambaram) की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, इस केस में आरोपी कार्ति हैं, जिन्हें 23 मार्च में 2018 को बेल मिल चुकी है. दूसरे आरोपी भास्कर रमन को इसी कोर्ट अग्रिम जमानत मिल चुकी है. हाइकोर्ट के जजमेंट से ऐसा लगता है कि एक ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार हो चुकी है. इसलिए ऐसा लगता है जांच पूरी हो चुकी है. इस केस में सरकार के 6 सचिवों ने FIPB अप्रूवल दिया, उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं किया गया. इन लोगों ने FIPB को अप्रूव किया, उसके बाद वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी. कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने कहा, चिदंबरम से 12 सवाल पूछे गए, जिनमें 6 के जवाब चिदंबरम पिछली पूछताछ में दे चुके है. कल अरेस्ट होने से लेकर आज 11 बजे तक सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की, जबकि चिदंबरम ने बार-बार पूछताछ के लिए कहा. 

कोर्ट में चिदंबरम ने क्या कहा:  
सीबीआई की विशेष अदालत में बहस के दौरान चिदंबरम (P. Chidambaram) ने भी अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा, 'सीबीआई ने मुझसे पूछा कि आपका कोई विदेश में अकाउंट है? मैंने बताया कि मेरे बेटे का विदेश में अकाउंट है. मेरा कोई अकाउंट बाहर नहीं है. मैंने 6 जून 2018 को सीबीआई के हर सवाल का जबाब दिया था. मैंने कोई पैसा नहीं लिया है. बता दें कि चिदंबरम ने 2 बार कोर्ट में बोलने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई ने दोनों बार इसका विरोध किया. सीबीआई की तरफ से कहा गया कि ये गलत परंपरा है. इनकी तरफ से 2 वकील दलीलें दे रहे हैं, जिसका हमने विरोध नहीं किया.  

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सीबीआई ने कल किया था गिरफ्तार:
आपको बता दें कि कल सीबीआई ने हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को गिरफ्तार कर लिया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) की बीती रात सीबीआई के हेडक्वार्टर के गेस्ट हाउस में गुजरी. गिरफ्तारी से ठीक पहले चिदंबरम ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा ''मैं कानून से भागा नहीं हूं. मैं न्याय के लिए लड़ रहा था. मैं अपना सिर ऊंचा करके रहूंगा. जीवन और आजादी में बेहिचक आजादी चुनूंगा और आजादी के लिए लड़ना पड़ता है. INX मामले में मेरे खिलाफ आरोप नहीं है. शुक्रवार तक एजेंसियों को रुकना चाहिए.''  इससे पहले मंगलवार को जब सीबीआई उनके जोरबाग स्थित घर पर पहुंची थी, तो चिदंबरम नहीं मिले थे. इसके बाद सीबीआई ने उनके घर पर दो घंटे में पेश होने का नोटिस चिपका दिया था.   

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क्या है INX मीडिया केस?
इस मामले में पी चिदंबरम (P. Chidambaram) के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं. कार्ति ने इस मामले में 23 दिन जेल में में काटे थे. कार्ति की गिरफ्तारी इंद्राणी द्वारा ईडी को दिये गए बयान के आधार पर हुई थी. उसने कहा था कि एफआईपीबी मंजूरी में हुए उल्लंघन को कथित तौर पर रफा-दफा करने के लिये 10 लाख डॉलर की कार्ति की मांग को दंपति ने स्वीकार कर लिया था. इंद्राणी आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व निदेशक है. इंद्राणी 11 जुलाई को सीबीआई मामले में इकबालिया गवाह बन गई थी. पीटर मुखर्जी और इंद्राणी का नाम आईएनएक्स मीडिया द्वारा प्राप्त धन के लिये 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अवैध तरीके से मंजूरी हासिल करने से संबंधित मामले में सामने आया था.