चिदंबरम को कोर्ट से झटके के साथ राहत भी! घर में पके हुए भोजन पर CBI को ऐतराज नहीं

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में एक बार फिर झटका लगा है.

चिदंबरम को कोर्ट से झटके के साथ राहत भी! घर में पके हुए भोजन पर CBI को ऐतराज नहीं

INX Media Case: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) 17 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे.

खास बातें

  • पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को झटके के साथ राहत भी
  • घर का बना भोजन देने पर सीबीआई को आपत्ति नहीं
  • 17 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
नई दिल्ली:

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में एक बार फिर झटका लगा है. कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. इसका मतलब वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम को 17 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा. इस दौरान चिदंबरम को एक राहत भी मिलने की उम्मीद है. चिदंबरम (Chidambaram) के घर के भोजन के अनुरोध पर सीबीआई (CBI) ने कोई आपत्ति नहीं जताई है. इसका मतलब यह हुआ कि उनको घर का बना भोजन मुहैया कराया जा सकता है.

तिहाड़ जेल में बंद P Chidambaram ने घर का पका खाना खाने के लिए फिर खटखटाया अदालत का दरवाजा

इससे पहले 74 साल के पी चिदंबरम ने अपनी जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चूंकि उन्हें जेल के अंदर मिलने वाले भोजन की आदत नहीं है, इसके चलते उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उनका वजन चार किलो तक कम हो गया है. अगर कोर्ट के द्वारा अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, तो चिदंबरम को दिन में दो बार घर का बना भोजन लाने की अनुमति दी जाएगी.

पी चिदंबरम का मोदी सरकार को सुझाव, मंदी से निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं मनमोहन सिंह

तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम की याचिका में कहा गया, 'उनका स्वास्थ्य खराब है. वह जेल में बंद हैं और उन्हें वह भोजन दिया जा रहा है, जिसकी उन्हें आदत नहीं है. न्यायिक हिरासत में उनका पहले ही चार किलो वजन घट चुका है.' जमानत याचिका में कहा गया, 'चिदंबरम 42 दिनों से कैद में हैं, जिसमें 15 दिनों की सीबीआई की अधिकतम कस्टडी रिमांड की अवधि शामिल है. इसलिए उनका निरंतर हिरासत में रहना सजा का रूप है, क्योंकि उनकी हिरासत न तो ली जा सकती है और न ही जांच के उद्देश्य से आवश्यक है.'

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

(इनपुट: IANS से भी)