पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश

पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की CBI हिरासत आज ख़त्म हो रही है. आज दोपहर बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा. 26 अगस्त को कोर्ट ने उनकी रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी. इससे पहले कल INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की ईडी केस में अग्रिम ज़मानत याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

नई दिल्ली:

पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की CBI हिरासत आज ख़त्म हो रही है. आज दोपहर बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा. 26 अगस्त को कोर्ट ने उनकी रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी. इससे पहले कल INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की ईडी केस में अग्रिम ज़मानत याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. तब तक ईडी उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकेगी. पांच सितंबर तक कोर्ट इस मामले में फ़ैसला सुनाएगा.  INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की ईडी केस में अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. तब तक ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी. पांच सितंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा.

कोर्ट ने कह कि ईडी इस संबंध में जांच और पूछताछ संबंधी दस्तावेज सील कवर में दाखिल करे और  फैसला आने तक चिदंबरम गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं. कोर्ट तय करेगा कि ये दस्तावेज देखे जाएं या नहीं. वहीं कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से गरमा-गरम बहस हुई. पी. चिदंबरम की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अग्रिम जमानत उनका अधिकार है और इसे छीना नहीं जा सकता. ईडी ने एक भी विदेशी सम्पत्ति,  बैक अकाउंट के बारे में कोर्ट को नहीं बताया. एजेंसी कहती है कि चिदंबरम साल दर साल  संपत्तियां बनाने में लगे थे लेकिन फिर भी  उन्हें  गिरफ्तार करने के बारे में नहीं सोचा गया. 

उधर ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता और महत्वपूर्ण चरण में जांच को बाधित नहीं किया जा सकता. जांच के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ करना एजेंसी का अधिकार है. साल 2007  के बाद मनी लांड्रिंग जारी रही इसलिए यह पीएमएलए के तहत भी आएगा.  फिलहाल सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा जिसमें सीबीआई रिमांड को चुनौती दी गई है.  

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