पेड न्यूज मामला : नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित करार दिया था. उन पर 2008 चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे.

पेड न्यूज मामला : नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

नरोत्तम मिश्रा. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यप्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया
  • सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से आज ही दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा
  • 17 जुलाई से पहले मामले का निपटारा करने का दिया निर्देश
नई दिल्ली:

मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया. हालांकि कोर्ट ने बुधवार को मामले को मध्यप्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से आज ही दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि हाईकोर्ट में बेंच बनाकर गुरुवार से सुनवाई शुरू की जाए और 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुनवाई पूरी कर मामले का निपटारा किया जाए. कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़े तो शनिवार को भी सुनवाई की जाए.
 
नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जल्द रोक की अर्जी पर सुनवाई की मांग की थी. साथ ही उन्होंने यह भी गुहार लगाई थी कि जब तक सुनवाई चले तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर भी रोक लगाई जाए. मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें इसके लिए वोटिंग करनी है. इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं. गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पाया था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था. कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर यह फैसला आया. उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान करप्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज का आरोप लगाया था.

चुनाव आयोग ने जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर नरोत्तम मिश्रा से जवाब मांगा था. उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी. पिछले साल नरोत्तम से दिल्ली में चुनाव आयोग ने सवाल-जवाब किए थे. गौरतलब है कि फिलहाल उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है. वह दतिया से जीतकर आते हैं.


 


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