खास बातें
- अदालत ने रथ के 15 साल के सेवा काल के दौरान जमा पेंशन को जब्त करने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा उन्हें काफी फटकार भी लगाई थी।
शिलांग: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में सुकना जमीन घोटाला मामले में सेना की एक अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को अपने ओहदे से हटना पड़ा। साथ ही 15 साल के पेंशन को भी जब्त कर लिया गया। अदालत ने दोषी करार दिए जाने के बाद रथ को लेफ्टिनेंट जनरल के पद से हटाने की सिफारिश की थी। अदालत ने रथ के 15 साल के सेवा काल के दौरान जमा पेंशन को जब्त करने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा उन्हें काफी फटकार भी लगाई थी। गौरतलब है कि 33वीं कोर के पूर्व कमांडर रथ को भूमि घोटाले मामले में सेना की अदालत ने दोषी करार दिया था।