
याचिका को बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर किया गया था
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रगीत-वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा दिलाने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं देख पा रहे हैं.
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इस याचिका को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर किया गया था, जिसमें हर कार्यदिवस पर सभी विद्यालयों में 'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' गाए जाने को सरकार से सुनिश्चित कराने के लिए उचित कदम उठाने के दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)