Coronavirus: देशभर में कोरोना वायरस का खौफ, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ये ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घर में पृथक रहने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश ट्विटर पर साझा किए. मोदी ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए लिखा, ‘यहां कुछ महत्वपूर्ण सूचना है. इसे पढ़ें.’

Coronavirus: देशभर में कोरोना वायरस का खौफ, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ये ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर एक ट्वीट किया है. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • वायरस की चपेट में 100 से ज्यादा देश
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट
  • स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश किए साझा
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को घर में पृथक रहने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश ट्विटर पर साझा किए. मोदी ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए लिखा, ‘यहां कुछ महत्वपूर्ण सूचना है. इसे पढ़ें.' देश में कोरोनो वायरस (Coronavirus) संक्रमण के बढ़ते मामलों और दो मौत होने की जानकारी सामने आने के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को दिशा-निर्देश जारी किए. इन दिशा-निर्देशों का पालन उनके द्वारा किए जाने की जरूरत है, जिन्हें घर पर पृथक रखा गया है. इसमें कहा गया है कि यह ‘आपकी और आपके प्रियजनों की रक्षा करने के लिए है.' दिशा-निर्देशों के अनुसार घर पर पृथक रहने वालों को एक हवादार एकल कमरे में रहना चाहिए. अच्छा हो अगर उसके साथ एक शौचालय हो या एक अलग शौचालय हो.

यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी कमरे में साथ रहना है, तो दोनों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखने की सलाह दी जाती है. इसमें कहा गया है कि पृथक रखे गए व्यक्तियों को घर के भीतर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बीमार व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है. मंत्रालय ने कहा, ‘घर पर पृथक रखा जाना उन सभी पर लागू होता है जो कोरोना वायरस के संदिग्ध या उससे पीड़ित के संपर्क में आए हैं.' दिशा-निर्देशों में कई सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन शामिल है जैसे कि साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर से अच्छी तरह से हाथ धोना, गिलास, कप, खाने के बर्तन, तौलिए, बिस्तर जैसे घरेलू सामान घर पर अन्य लोगों के साथ साझा करने से परहेज करना. इसमें पूरे समय सर्जिकल मास्क पहनने का भी आह्वान किया गया है.

मास्क को हर छह से आठ घंटे में बदला जाना चाहिए और इसे निस्तारित कर दिया जाना चाहिए. निस्तारित किए गए मास्क को दोबारा फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना है. रोगियों, उनकी देखभाल करने वालों, घर पर देखभाल के दौरान नजदीकी संपर्कों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मास्क को ब्लीच सॉल्यूशन (5 प्रतिशत) या सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल (1 प्रतिशत) का उपयोग करके कीटाणु रहित किया जाना चाहिए और फिर जलाकर या गहराई में मिट्टी में दबाकर निस्तारित किया जाना चाहिए. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि प्रयुक्त मास्क को संभावित रूप से संक्रमित माना जाना चाहिए. यदि लक्षण दिखाई देते हैं (खांसी/बुखार/ सांस लेने में कठिनाई), तो उक्त व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करना चाहिए या 011-23978046 पर कॉल करनी चाहिए. इसमें घर और आसपास के वातावरण की सफाई से संबंधित निर्देश भी शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा, ‘पुष्ट मामले के साथ संपर्क में आए व्यक्ति के लिए घरेलू पृथक अवधि 14 दिन है या संदिग्ध मामला प्रयोगशाला में जांच में निगेटिव निकलता है तो यह अवधि पहले ही समाप्त हो सकती है.'

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)