PNB घोटाला : नीरव मोदी पर ED की बड़ी कार्रवाई, न्यूयार्क स्थित घर समेत 1,173 करोड़ रुपये की संपत्ति, हीरे-जवाहरात ज़ब्‍त

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11,300 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में आरोपी नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति तथा बैंक एकाउंटों को ज़ब्त कर लिया है.

PNB घोटाला : नीरव मोदी पर ED की बड़ी कार्रवाई, न्यूयार्क स्थित घर समेत 1,173 करोड़ रुपये की संपत्ति, हीरे-जवाहरात ज़ब्‍त

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11,300 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में आरोपी नीरव मोदी की फाइल फोटो

खास बातें

  • ईडी ने नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्‍त की है
  • न्यूयार्क में 216 करोड़ रुपये मूल्य की 2 अचल संपत्तियों को भी ज़ब्त किया
  • नीरव मोदी के विदेशों में मौजूद पांच बैंक खातों को ज़ब्त किया है
नई दिल्ली:

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11,300 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में आरोपी नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति तथा बैंक एकाउंटों को ज़ब्त कर लिया है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट की धारा 5 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अमेरिकी शहर न्यूयार्क में मौजूद नीरव मोदी की मिल्कियत वाली 29.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 216 करोड़ रुपये) मूल्य की दो अचल संपत्तियों को भी ज़ब्त किया है. नीरव मोदी के विदेशों में मौजूद पांच बैंक खातों को ज़ब्त किया है, जिनमें 278 करोड़ रुपये जमा हैं. हांगकांग में 22.69 करोड़ रुपये से हीरे जड़े जेवरात भी भारत वापस लाए गए हैं. दक्षिणी मुंबई में स्थित एक फ्लैट भी ज़ब्त किया गया है, जिसकी कीमत 19.5 करोड़ रुपये है.
 


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आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में पहले 5694 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के जेवर और बेशकीमती रत्न जब्त किये थे. वहीं मुंबई की एक विशेष अदालत ने अरबों रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 29 अक्तूबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. 

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ईडी ने नए कानून के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी. मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) के तहत गठित अदालत में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने 25 जुलाई को ईडी की अर्जी पर नीरव मोदी को उसके जवाब के लिए समन जारी किया था. ईडी ने याचिका में हीरा कारोबारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी. प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब के लिए नीरव मोदी के वकीलों ने समय देने की मांग की थी. न्यायाधीश ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की और उस दिन उसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.    

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गौरतलब है कि आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के सिलसिले में गीतांजलि जेम्स, इसके प्रमोटर मेहुल चोकसी और अन्य के नौ बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा चुकी थी. आयकर ने नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व वाले फर्मों की 29 संपत्तियां कुर्क कर ली थीं और 105 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी थी.

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