यह ख़बर 13 मई, 2014 को प्रकाशित हुई थी

व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून पर लगी राष्ट्रपति की मुहर

नई दिल्ली:

सरकार में भ्रष्टाचार या सरकारी अधिकारियों की अनियमितताओं को उजागर करने वाले लोग अब किसी भी तरह के उत्पीड़न से भयमुक्त रह सकते हैं।

भ्रष्टाचार उजागर करने वाले लोगों यानी 'व्सिहलब्लोअर्स' की पहचान गुप्त रखने से जुड़े प्रावधान वाले व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी।

कानून जनता को मंत्रियों और लोकसेवकों द्वारा अधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग करने के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए उत्साहित करने की प्रणाली प्रदान करता है।

कानून के अनुसार कोई व्यक्ति किसी सक्षम प्राधिकार के समक्ष भ्रष्टाचार के मामले में जनहित में जानकारी सार्वजनिक कर सकता है। फिलहाल केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) सक्षम प्राधिकार है। कानून कहता है कि सरकार अधिसूचना जारी करके भ्रष्टाचार के बारे में इस तरह की शिकायतें प्राप्त करने के लिए भी किसी को नियुक्त कर सकती है।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

इस कानून में झूठी या फर्जी शिकायतों के मामले में दो साल तक की कैद और 30,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।