आज से बदल गया बहुत कुछ, अब इन सुविधाओं को पाने के लिए जेब ढीली करने को रहिए तैयार

आज से बदल गया बहुत कुछ, अब इन सुविधाओं को पाने के लिए जेब ढीली करने को रहिए तैयार

रेलवे में आज से 'विकल्‍प' स्‍कीम लागू हो गई है.

खास बातें

  • रेलवे की नई विकल्‍प योजना शुरू हुई
  • यह रेलवे में रिजर्वेशन से संबंधित है
  • स्‍वास्‍थ्‍य और मोटर इंश्‍योरेंस महंगा हुआ

आज यानी एक अप्रैल से नया वित्‍त वर्ष शुरू हो गया है. नया वित्‍त वर्ष आपके लिए कई नई सहूलियतें भी लेकर आया है लेकिन कई मोर्चों पर आपको पहले की तुलना में अब अधिक जेब भी ढीली करनी होगी. आज से ही आम बजट और रेल बजट में की गई कई घोषणाएं अस्तित्‍व में आने जा रही हैं. इसके अलावा रेलवे सेक्‍टर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन के तहत कई चीजों की शुरुआत होने जा रही है तो कई पर अंकुश पर भी लगने जा रहा है. यानी अब ये चीजें आज से नहीं मिलेंगी.

रेलवे की 'विकल्‍प' योजना
रेलवे की नई योजना 'विकल्‍प' के तहत वेटिंग लिस्‍ट में शामिल कुछ यात्रियों को उसी रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों में खाली पड़ी बर्थ आवंटित की जाएगी. अभी यह सुविधा सिर्फ ई-टिकट पर लागू होगी. इसके तहत यात्रियों को टिकट बुक कराते समय विकल्‍प के ऑप्‍शन को भी चुनना होगा. किराये में अंतर पर रेलवे न तो यात्रियों से अतिरिक्‍त शुल्‍क वसूलेगा और न ही पैसे रिफंड करेगा. इसमें यह भी व्‍यवस्‍था है कि वैकल्पिक ट्रेन में बर्थ मिलने पर मूल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही इसमें यह भी सुविधा है कि मूल ट्रेन (जिसमें रिजर्वेशन करवाया था) के छूटने के समय के 12 घंटे के भीतर ही दूसरी ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलेगा.

एसबीआई खाते में न्‍यूनतम जमा राशि रखना अनिवार्य
एक अप्रैल से स्‍टेट बैंक के खाते में तीन बार निशुल्‍क पैसे जमा होंगे. उसके बाद हर डिपॉजिट पर 50 रुपये का शुल्‍क लगेगा. इसके साथ ही अब बैंक अकाउंट में पांच हजार रुपये न्‍यूनतम बैलेंस भी रखना होगा. इसके तहत न्‍यूनतम राशि नहीं रखने पर 20 से 100 रुपये जुर्माना लगेगा. करेंट अकाउंट में यह राशि 500 रुपये तक हो सकती है. हर तीन महीने में 15 रुपये एसएमएस शुल्‍क लिया जाएगा.

नकद लेनदेन
एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक दो लाख रुपये तक का ही नकद लेनदेन किया जा सकेगा.

मोटर और हेल्‍थ बीमा
मोटर इंश्‍योरेंस के तहत बीमा एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन के साथ-साथ थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस की प्रीमियम दर बढ़ेगी. 1000 से 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों पर थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम मौजूदा 2,237 से बढ़कर 3,335 रुपये के करीब होगा. 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए यह राशि मौजूदा 6,164 रुपये से बढ़कर 9246 हो जाएगी. दो पहिया वाहनों के लिहाज से 75 से 150 सीसी इंजन वाले दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी का प्रीमियम 619 रुपये से बढ़कर 720 रुपये तो 150 से 330 सीसी वाले इंजन वाले वाहनों के लिए यह 693 रुपये से बढ़कर 978 रुपये हो जाएगा.

इनकम टैक्‍स की सीमा
आम बजट की घोषणा के अनुरूप 2.5 से 5 लाख तक की वार्षिक आय पर 10 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत आयकर देना होगा. इसके अलावा पांच लाख रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए एक पन्‍ने का सरल इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म ऑनलाइन उपलब्‍ध होगा. किराए पर होने वाली कमाई अगर 50 हजार रुपये है तो पांच फीसदी स्रोत पर टीडीएस देना होगा.

बीएस-3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक
1 अप्रैल 2017 से ऑटो निर्माता कंपनियां बीएस-3 गाड़ियां नहीं बेच पाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ऐसी गाड़ियां बेचने पर रोक लगा दी है. इससे वाहन निर्माता कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. कंपनियों के स्टॉक में करीब 8.2 लाख गाड़ियां हैं. कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS-4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी. इसके बावजूद कंपनियों ने स्टाक खत्म नहीं किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के अनुपात में संख्या कम हो, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ताक पर नहीं रखा जा सकता.


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