यह ख़बर 08 जुलाई, 2014 को प्रकाशित हुई थी

डीएसपी जिया उल हक हत्या मामले में राजा भैया को मिली क्लीन चिट खारिज

फाइल फोटो

लखनऊ:

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जिया उल हक की हत्या के मामले में विवादास्पद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को आज खारिज कर आगे जांच का आदेश दिया।

मृतक डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद की अर्जी पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) श्रद्धा कुमारी ने ये आदेश पारित किया। परवीन के वकील खलीक अहमद ने बताया कि सीबीआई द्वारा पिछले साल 31 जुलाई को दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को विशेष मजिस्ट्रेट ने नामंजूर कर मामले की आगे जांच का आदेश दिया है।

परवीन ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'ये न्याय की दिशा में पहला कदम है। अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए आगे जांच का आदेश दिया है। मुझे उम्मीद है कि एजेंसी की जांच में जो गलतियां हुईं, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। मैं केवल पुन: जांच चाहती हूं और न्याय के लिए मैं अपना संघर्ष सुप्रीम कोर्ट तक जारी रखूंगी।'

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सीबीआई ने मृतक डीएसपी हक की पत्नी द्वारा राजा भइया और अन्य के खिलाफ दायर प्राथमिकी पर क्लोजर रिपोर्ट 31 जुलाई 2013 को दाखिल कर दी थी। ये रिपोर्ट जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह गुरूम ने तत्कालीन प्रभारी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) नीलकांत मणि त्रिपाठी की अदालत में दाखिल की थी।

अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने राजा भइया और गुड्डू सिंह, रोहित सिंह, हरि ओम श्रीवास्तव तथा गुलशन यादव को क्लीन चिट दी थी।