टीम पायलट को फौरी राहत : राजस्थान के बागियों की किस्मत पर फैसला 24 जुलाई को सुनाएगा हाईकोर्ट

राजस्थान के सियासी संग्राम में हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 जुलाई को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है.

जयपुर:

Sachin Pilot vs Ashok Gelot: राजस्थान के सियासी संग्राम (Rajasthan Crisis) में हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 जुलाई को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है. तब तक विधानसभा स्पीकर सचिन पाय़लट(Sachi Pilot) व अन्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे. बता दें कि सचिन पायलट खेमे की तरफ से विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. पिछले हफ्ते शुक्रवार को मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी, आज सभी पक्षों द्वारा दलीलें रखी गईं. 

वहीं इससे पहले अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट मामले की सुनवाई के दौरान बागी विधायकों की पैरवी कर रहे मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने 'बेतहाशा जल्दबाज़ी' दिखाई और नोटिस जारी करते वक्त कोई कारण भी नही दिया. मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया, "महामारी के बीच नोटिस का जवाब देने के लिए विधायकों को सिर्फ तीन दिन का वक्त दिया गया. इन तथ्यों को पढ़ने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि फैसला (विधायकों को निलंबित करने का) पहले ही तय कर लिए गए निष्कर्ष का नतीजा था."

इधर फैसले से अलग सीएम गहलोत ने अशोक गहलोत ने दोपहर को तीन बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. इससे पहले उन्होंने जयपुर के एक होटल में अपने खेमे के विधायकों के साथ बैठक की. संभावना जताई जा रही है बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पारित हो सकता है. वैसे 14 और 21 दिन के नोटिस पर बुलाई जाती है विधानसभा लेकिन विषम परिस्थितियों में सरकार को विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने का अधिकार है. 

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