Rajasthan Political Crisis Updates : सचिन पायलट कैंप की याचिका पर कल सुबह 10.30 बजे राजस्थान HC का फ़ैसला

Rajasthan Crisis: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता.

Rajasthan Political Crisis Updates : सचिन पायलट कैंप की याचिका पर कल सुबह 10.30 बजे राजस्थान HC का फ़ैसला

Rajasthan Political Crisis : अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट मामले SC में सुनवाई - फाइल फोटो

Rajasthan Crisis: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा - हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता, न्यायालय निर्णय का समय बढ़ाने के लिए स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता. जब तक अंतिम निर्णय स्पीकर द्वारा नहीं लिया जाता है, तब तक न्यायालय से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है. मालूम हो कि आज सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक रोकने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि राजस्‍थान में सत्‍ता को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा. पत्र में उन्‍होंने अपनी सरकार को गिराने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है. पीएम को लिखे पत्र में सीएम गहलोत ने लिखा है कि राज्यों में चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराने के लिए कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं. उधर, सचिन पायलट कैंप की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट कल सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा.

Rajasthan Political Crisis Live Updates :

Jul 23, 2020 16:31 (IST)
राजस्थान हाईकोर्ट में सुबह 10.30 बजे फैसला
सचिन पायलट मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में कल सुबह साढ़े 10 बजे आएगा फैसला .

Jul 23, 2020 12:52 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान स्पीकर की हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग ठुकराई. सुप्रीम कोर्ट इस बाबत सुनवाई करेगा कि क्या हाईकोर्ट स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट कानून के बड़े सवाल पर विचार करेगा. स्पीकर के अधिकार बनाम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
Jul 23, 2020 12:52 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा.
Jul 23, 2020 12:51 (IST)
सुप्रीम कोर्ट कल भी सुनवाई जारी रखेगा
जस्टिस मिश्रा - किसका क्या होगा, यह सवाल नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का क्या होगा? हम कानून पर सभी तथ्यों को सुनेंगे जो हम कल भी जारी रखेंगे.

साल्वे ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक का विरोध किया. 

सुप्रीम कोर्ट : क्या हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश यहां के परिणाम के अधीन होगा?

हरीश साल्वे सहमत हुए.
Jul 23, 2020 12:49 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
जस्टिस मिश्रा - हम स्पीकर के दुर्भावनाओं और संबंधों में नहीं जा सकते. लेकिन अधिकार क्षेत्र में  देख सकते हैं. अदालत के लिए एक संकीर्ण खिड़की है.

रोहतगी ने कहा अगर स्पीकर करवाई को दो बार टाल सकते है तो 24 घंटे के लिए और क्यों नहीं रुक सकते. हाईकोर्ट में भी तीन दिन तक स्पीकर यही दलीलें देते रहे. इससे स्पीकर की राजनीतिक मंशा का पता चलता है.
Jul 23, 2020 12:48 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को कहा कि वो स्पीकर की याचिका पर सुनवाई टालना चाहता है क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की गहन सुनवाई की जरूरत है. सिब्बल ने तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की. मुकुल ने स्पीकर की कार्रवाई पर सवाल उठाए.
Jul 23, 2020 12:48 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
जस्टिस मिश्रा - हम विस्तार से जांच करेंगे. यह एक गंभीर मसला है. इसके लिए लंबी सुनवाई की आवश्यकता है. 

सिब्बल - हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाएं. 

जस्टिस मिश्रा - ये सवाल क्षेत्राधिकार का है. हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.
Jul 23, 2020 12:48 (IST)
पायलट बनाम गहलोत : HC के फैसले पर रोक लगाने से SC का इनकार, हाईकोर्ट का फैसला कल
Jul 23, 2020 12:40 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
जस्टिस मिश्रा - इस केस की लंबी सुनवाई करनी होगी. 

कपिल सिब्बल - तो हाईकोर्ट के फैसले को निलंबित किया जाए. याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए.

कोर्ट ने कहा - अभी नहीं.
Jul 23, 2020 12:38 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
कोर्ट का सवाल -पार्टी की मीटिंग में शामिल न होना भी अयोग्यता का आधार बन जाता है?

कपिल सिब्बल -हमने उन फैसलों का हवाला याचिका में दिया है. एक सदस्य को अपनी सदस्यता छोड़ने के लिए पार्टी से इस्तीफा नहीं देना होगा. सदस्य के आचरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ी है या नहीं.
Jul 23, 2020 12:37 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
जस्टिस मिश्रा - इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी की मीटिंग में शामिल नही होता तो ये माना जाए कि उसे अयोग्य ठहराया जाएगा.

कपिल सिब्बल - ये स्पीकर तय करेंगे. SC के कई फैसले रहे है, जिसके मुताबिक पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम करना या फिर पार्टी की मीटिंग में शामिल न होना भी अयोग्यता का आधार बना.
Jul 23, 2020 12:26 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
सुप्रीम कोर्ट - स्पीकर क्या तय करेगा कोई नहीं कह सकता.

कपिल सिब्बल - लेकिन यह एक बैठक में भाग नहीं लेने की तुलना में बहुत ज्यादा है. यह उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में है. ये केवल पार्टी की मीटिंग में शामिल न होने की बात नहीं है. बल्कि पार्टी के खिलाफ काम करने की बात है. कोई भी न्यायिक प्राधिकारी इस बात पर विचार नहीं कर सकता कि सदन के बाहर पार्टी की बैठकों में भाग लेने के लिए विधायक को अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं. स्पीकर ही अयोग्य ठहराए जाने की याचिका पर फैसला करेगा.
Jul 23, 2020 12:25 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
सुप्रीम कोर्ट - इसलिए यह बैठक में भाग लेने का अनुरोध है? अगर कोई बैठक में शामिल नहीं होता है तो यह अयोग्यता का आधार है?

कपिल सिब्बल - मुझे यह तय करना है. न ही कोई अदालत या कोई अन्य निकाय यह तय कर सकता है. आप ये मानकर नहीं चल सकते कि अयोग्यता का ही आदेश दिया जाएगा.
Jul 23, 2020 12:25 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
सुप्रीम कोर्ट - क्या पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए वैध व्हिप जारी किया जा सकता है? व्हिप केवल विधानसभा में भाग लेने या बाहर बैठक के लिए मान्य है?

कपिल सिब्बल - यह व्हिप नहीं है. यह पार्टी के मुख्य सचेतक द्वारा जारी किया गया एक नोटिस है.
Jul 23, 2020 12:25 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
सुप्रीम कोर्ट : क्या पार्टी मीटिंग के लिए व्हिप जारी हो सकता है? पार्टी की भीतर लोकतंत्र पर आपकी क्या राय है?

कपिल सिब्बल ने कहा - ये उनपर है इसका जवाब उन्हें देने दीजिये.  उन्हें कहने दीजिये की वो छुटियों पर थे. वो चीफ व्हिप ने नोटिस जारी किया था. 
Jul 23, 2020 12:21 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
कपिल सिब्बल - इन विधायकों ने जवाब क्यों नहीं दिया. उन्होंने टीवी पर बयान दिए हैं. यदि वे अपनी राय दे रहे हैं तो वे पार्टी में आएं बात रखें. मेरी शिकायत उच्च न्यायालय के खिलाफ है.

जस्टिस मिश्रा - पार्टी के भीतर लोकतंत्र है या नहीं?

कपिल सिब्बल- उन्हें यह बताना होगा.
Jul 23, 2020 12:19 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
पायलट खेमे से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने कहा हम ये बात जानते है. असंतोष को असहमति कर लीजिए हर जगह.
Jul 23, 2020 12:15 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, ''लेकिन फिर भी उन्हें जवाब देना होगा. यह स्पीकर ही तय करेंगे, कोई कोर्ट नहीं. लेकिन अदालत कैसे निर्देश दे सकती है?''
Jul 23, 2020 12:15 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
जस्टिस मिश्रा ने कहा केवल एक दिन की बात है आप इंतजार क्यों नही कर लेते? आखिरकार वे लोगों द्वारा चुने गए हैं. क्या वे अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? असंतोष की आवाज दबाया नहीं जा सकता. फिर लोकतंत्र बंद हो जाएगा.
Jul 23, 2020 12:15 (IST)
जस्टिस बीआर गवई बोले- स्पीकर कोर्ट क्यों आए. वो न्यूट्रल होते हैं. वो कोई प्रभावित पक्ष नहीं हैं.
Jul 23, 2020 12:13 (IST)
जस्टिस अरुण मिश्रा ने सिब्बल से पूछा
जस्टिस अरुण मिश्रा ने सिब्बल से पूछा, ''क्या लोकतंत्र में असहमति (विधायकों की आवाज) को बंद किया जा सकता है? यह कोई मामूली बात नहीं है. ये जनता द्वारा चुने गए लोग हैं. 
Jul 23, 2020 12:06 (IST)
जस्टिस मिश्रा ने उठाया सवाल
जस्टिस मिश्रा ने उठाया सवाल, कहा - मान लीजिए किसी नेता का किसी पर भरोसा नहीं. तो क्या आवाज उठाने पर उसे अयोग्य करार दिया जाएगा. पार्टी में रहते हुए वे अयोग्य नहीं हो सकते. फिर ये यह एक उपकरण बन जाएगा और कोई भी आवाज नहीं उठा सकेगा. लोकतंत्र में असंतोष की आवाज इस तरह बंद नहीं हो सकती. लोकतंत्र में असंतोष की आवाज इस तरह दबाई नहीं जा सकती.
Jul 23, 2020 12:02 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
कपिल सिब्बल ने कहा, ''स्पीकर के फैसला करने तक कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है. अभी तक स्पीकर ने कुछ तय नहीं किया है लिहाजा वो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल नही कर सकते थे.''
Jul 23, 2020 12:02 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी -
कपिल सिब्बल ने कहा कि चीफ व्हिप ने सचिन और अन्य 18 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता को लेकर स्पीकर के समक्ष अर्जी दी थी. विधायक यह कहते हुए याचिका दायर नहीं कर सकते कि स्पीकर उन्हें नोटिस जारी नहीं कर सकते.
Jul 23, 2020 11:42 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
कपिल सिब्बल ने कहा कि चीफ व्हिप ने सचिन और अन्य 18 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता को लेकर स्पीकर के समक्ष अर्जी दी थी.
Jul 23, 2020 11:41 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
कपिल सिब्बल बोले- ये लोग विधायिका बैठक में शामिल नहीं हुए और अपनी ही सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे. वो हरियाणा चले गए और आजतक को बयान जारी किया. यह स्वैच्छिक तौर पर  सदस्यता छोड़ने के समान है.
Jul 23, 2020 11:41 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
जस्टिस मिश्रा ने कहा, ''ये स्पीकर से संबंधित नहीं है क्योंकि ये पार्टी की मीटिंग है. पार्टी की मीटिंग के लिए व्हिप ने जारी किया.''
Jul 23, 2020 11:39 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
कपिल सिब्बल ने कहा, ''हाईकोर्ट का आदेश सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों को प्रोटेक्ट करता है. हाईकोर्ट इस स्टेज पर प्रोटेक्शन का आदेश जारी नही करता.'' सिब्बल ने व्हिप के पार्टी मीटिंग के नोटिस को पढ़ा.
Jul 23, 2020 11:37 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
जस्टिस मिश्रा ने सिब्बल से पूछा, ''क्या आपको हाईकोर्ट ने इस प्वाइंट पर नहीं सुना? आप ये बताइए कि किन आधारों पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं.'' कपिल सिब्बल ने हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पीकर को एक उचित समय सीमा के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा गया.
Jul 23, 2020 11:34 (IST)
राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
कपिल सिब्बल ने कहा, ''किहितो का फैसला साफ कहता है कि नोटिस के स्टेज पर कोर्ट दखल नही दे सकता है. इस स्टेज पर कोई सुरक्षात्मक आदेश नहीं दिया जा सकता.''
Jul 23, 2020 11:33 (IST)
राजस्थान : अयोग्यता नोटिस भेजे जाने के मामले में सुनवाई
कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट केवल तब दखल दे सकता है जब स्पीकर विधायक को सस्पेंड या अयोग्य घोषित कर दे. अपवाद यह है कि यदि कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान अयोग्यता की जाती है तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है. अयोग्यता से पहले किसी भी कार्यवाही को चुनौती देने के लिए कोई भी रिट दाखिल नहीं हो सकती.
Jul 23, 2020 11:33 (IST)
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, ''हां, लेकिन केवल तभी जब स्पीकर अयोग्य ठहराते हैं या या निलंबित करते हैं. दसवीं अनुसूची के पैरा 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्पीकर का निर्णय अयोग्यता कार्यवाही में अंतिम है. अयोग्यता से संबंधित सभी कार्यवाही सदन तक ही सीमित होनी चाहिए.''
Jul 23, 2020 11:23 (IST)
कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा का सवाल
कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने पूछा, ''जब अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित है, तब स्पीकर द्वारा विधायक को अयोग्य ठहराए जाने या निलंबित करने पर भी अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकते?''
Jul 23, 2020 11:22 (IST)
कोर्ट में स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल
एनडीटीवी संवाददाता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कपिल सिब्बल ने कहा, ''हाईकोर्ट का निर्देश वैध नहीं है. राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है. स्पीकर के फैसले से पहले कुछ भी होता है तो कोर्ट दखल नहीं दे सकता. अयोग्यता से संबंधित सभी कार्यवाही सदन तक ही सीमित होनी चाहिए. जब स्पीकर फैसला कर रहा है तो हाईकोर्ट आदेश जारी नहीं कर सकता.''
Jul 23, 2020 11:21 (IST)
सचिन पायलट कैंप के लिए हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी भी मौजूद
सचिन पायलट कैंप के लिए हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी भी मौजूद हैं. कपिल सिब्बल ने 1992 के सुप्रीम कोर्ट के किहोतो फैसले का हवाला दिया. 
Jul 23, 2020 11:16 (IST)
स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल
एनडीटीवी संवाददाता द्वारा मिली जानकारी के अनुसार स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा - हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता, न्यायालय निर्णय का समय बढ़ाने के लिए स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता. जब तक अंतिम निर्णय स्पीकर द्वारा नहीं लिया जाता है, तब तक न्यायालय से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है.
Jul 23, 2020 11:15 (IST)
राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुनवाई
एनडीटीवी संवाददाता द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुनवाई कर रही है.
Jul 23, 2020 11:14 (IST)
राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुनवाई
एनडीटीवी संवाददाता द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुनवाई कर रही है.
Jul 23, 2020 11:11 (IST)
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है.
Jul 23, 2020 08:24 (IST)
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सुनवाई
भाषा के खबर के अनुसार शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध 23 जुलाई की कार्यसूची के अनुसार न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी.
Jul 23, 2020 08:23 (IST)
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
न्यूज एजेंसी भाषा के खबर के मुताबिक राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने के उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की.
Jul 23, 2020 08:23 (IST)
पायलट खेमे की दलील
न्यूज एजेंसी भाषा की खबर के अनुसार पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी का व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो. कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को दी गई अपनी शिकायत में पायलट और अन्य असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है.