राजीव गांधी की हत्या की दोषी एस. नलिनी को एक महीने की पैरोल मिली

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एस. नलिनी को एक महीने की पैरोल दे दी.

राजीव गांधी की हत्या की दोषी एस. नलिनी को एक महीने की पैरोल मिली

राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एस. नलिनी को एक महीने की पैरोल मिल गई है.

चेन्नई:

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एस. नलिनी को एक महीने की पैरोल दे दी. नलिनी ने कोर्ट में याचिका दायर की कि वह अपनी बेटी की शादी के इंतजाम के लिए छह माह की पेरोल चाहती है. नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में पैरवी की. नलिनी ने अपनी दलील में कहा कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है और उसने पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है.  

राजीव गांधी की हत्या में जेल में बंद नलिनी की समय पूर्व रिहाई याचिका खारिज

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नलिनी के अलावा मामले में दोषी ठहराए गए छह अन्य लोगों में उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, ए. जी. पेरारिवलन, टी. सुतेन्द्रराज उर्फ संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन शामिल हैं. चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में राजीव गांधी से मिलने के दौरान लिट्टे संगठन की आत्मघाती हमलावर महिला ने खुद को उड़ा लिया था। इसके बाद से सभी सातों दोषी 1991 से जेल में कैद हैं।



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)