सरकार ने विदेशी कारोबारियों और स्‍वास्‍थ्‍य सेवा पेशेवरों को दी भारत आने की इजाजत, लेकिन...

मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत आने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है. जिन लोगों को भारत आने की अनुमति दी गई है, उनमें वे विदेशी व्यवसायी शामिल हैं जो गैर निर्धारित व्‍यावसायिक/ चार्टर्ड विमानों में व्यापार वीजा (स्पोर्ट्स के लिए बी-3 वीजा के अलावा) पर भारत आना चाहते हैं.

सरकार ने विदेशी कारोबारियों और स्‍वास्‍थ्‍य सेवा पेशेवरों को दी भारत आने की इजाजत, लेकिन...

सरकार ने कुछ खास श्रेणी के विदेशी नागरिकों को वीजा नियमों और यात्रा प्रतिबंध मामले में रियायत दी है

नई दिल्ली:

Coronavirus Pandemic:  सरकार ने देश में आने वाले कुछ खास श्रेणी के विदेशी नागरिकों को वीजा के नियमों और यात्रा प्रतिबंध मामले में रियायत देने का फैसला किया है. कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के मकसद से मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद केंद्र सरकार (Central Government) ने पहली बार विदेशी कारोबारियों, स्वास्थ्यसेवा पेशेवरों और इंजीनियरों को भारत आने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए उन्हें नए वीजा प्राप्त करने होंगे. गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि कई बार प्रवेश के लिए मान्य दीर्घकालिक व्यापार वीजा रखने वाले विदेशी नागरिकों को अपने यात्रा दस्तावेज भारतीय मिशन से पुन: मान्य कराने होंगे. मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा, ‘‘भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की अनुमति देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों (Visa & Travel Restrictions) में छूट के मामले पर विचार किया है.''

मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत आने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है. जिन लोगों को भारत आने की अनुमति दी गई है, उनमें वे विदेशी व्यवसायी शामिल हैं जो गैर निर्धारित व्‍यावसायिक/ चार्टर्ड विमानों में व्यापार वीजा (स्पोर्ट्स के लिए बी-3 वीजा के अलावा) पर भारत आना चाहते हैं. बयान में बताया गया है कि उन विदेशी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र के शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और तकनीशियनों को भारत आने की अनुमति है जो प्रयोगशालाओं और कारखानों सहित भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं में तकनीकी कार्यों के लिए आने के इच्छुक हैं. बयान में कहा गया है कि यह अनुमति भारत में किसी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्‍द्र, पंजीकृत दवा कंपनी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्‍त निमंत्रण पत्र होने की स्थिति में ही दी जाएगी. इसके अलावा इंजीनियरिंग, प्रबंधन, डिजाइन या अन्य क्षेत्रों के उन विदेशी विशेषज्ञों को भारत आने की अनुमति दी गई है, जो भारत स्थित विदेशी व्यापार संस्थाओं की ओर से भारत की यात्रा करेंगे.
इसमें सभी विनिर्माण इकाइयां, डिजाइन इकाइयां, सॉफ्टवेयर और आईटी यूनिटके साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां (बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र कंपनियां) शामिल हैं.

बयान में बताया गया है कि उन विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों को भी भारत आने की अनुमति दी गई है, जो किसी पंजीकृत भारतीय व्यवसायिक कंपनी के निमंत्रण पर भारत में विदेशी मूल की मशीनरी और उपकरण सुविधाओं की स्थापना, उनकी मरम्मत और रख-रखाव के लिए यात्रा करेंगे.बयान के अनुसार, ‘‘विदेशी नागरिकों की जिन श्रेणियों को भारत आने की अनुमति दी गई है, उन्हें विदेशों में भारतीय दूतावासों या मिशनों से एक नया व्यापार वीजा या रोजगार वीजा प्राप्त करना होगा. विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा जारी वैध दीर्घकालिक बहु-प्रविष्टि व्यापार वीजा (खेल के लिए बी -3 वीजा के अलावा) रखने वाले विदेशी नागरिकों को संबंधित भारतीय मिशन से नई वैधता के साथ व्यापार वीजा प्राप्त करना होगा. ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले से प्राप्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वीजा के बल पर भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.'' भारत सरकार ने विदेशों मे फंसे भारतीयों को हवाई एवं समुद्री मार्ग से वापस लाने के लिए ‘वंदे भारत मिशन' नाम से सात मई को एक विशेष अभियान आरंभ किया था. इसके बाद परिवार में किसी आपात स्थिति के कारण भारत आने की इच्छा रखने वाले प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारकों को भी देश आने की अनुमति दी गई थी. लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दी गई है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)