गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण : यथास्थिति बरक़रार रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण : यथास्थिति बरक़रार रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली:

गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण का मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में यथास्थिति बरक़रार रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल इस आधार पर कोई भी नया दाखिला या नहीं होगा और न ही नौकरी में भर्तियां होंगी.

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद आगे की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अपने फैसले के निलंबन को दो हफ्ते और बढ़ाया है.

गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बरक़रार रखते हुए कहा था कि फ़िलहाल इस आधार पर कोई भी नया दाखिला या नहीं होगा और न ही नौकरी में भर्तियां होंगी. इसी आदेश को कोर्ट ने आज फिर आगे की सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और  हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग करते हुए आरक्षण फिर लागू करने की गुहार लगाई है.

दरअसल हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़ों को गुजरात सरकार के 10 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया था. फैसले में कहा था कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के 50 फीसदी आरक्षण के फैसले को दरकिनार कर ये आरक्षण दिया गया था. हालांकि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए फैसले को निलंबित कर दिया था.


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