नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कानून के तहत अनिवार्य मृत्युदंड के प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने अधिवक्ता रिषि मल्होत्रा की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया.