क्या रीट्वीट से क्रिमिनल मानहानि होती है? आप नेता राघव चड्ढा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

उन्होंने बस ट्वीट को रीट्वीट किया था. ये आईट एक्ट के दायरे में है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई अक्टूबर तक टाल दी है.

क्या रीट्वीट से क्रिमिनल मानहानि होती है? आप नेता राघव चड्ढा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

आप नेता राघव चड्ढा.

नई दिल्ली:

अरुण जेटली मानहानि मामले में आप नेता राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. अर्जी में राघव ने इस मामले में जल्द सुनवाई और आरोपों को रद्द करने की मांग की है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 11 सितंबर को करेगा. बता दें कि इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं. आप नेता राघव चड्ढा के द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ये मामला ट्वीट से जुडा है और ये आपराधिक मानहानि का केस नहीं है. उन्होंने बस ट्वीट को रीट्वीट किया था. ये आईट एक्ट के दायरे में है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई अक्टूबर तक टाल दी है. 

इससे पहले 4 सितंबर को अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. इस मामले में सीएम केजरीवाल को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने जेटली द्वारा दायर 10 करोड़ रुपये के नए मानहानि मुकदमे में केजरीवाल को यह रकम चुकाने को कहा. 

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बताया जा रहा है कि इस मुकदमे में केजरीवाल काफी देर तक जवाब नहीं दे रहे थे जिसके चलते उच्च न्यायालय ने केजरीवाल पर यह जुर्माना लगाया है. केजरीवाल पर चल रहे मानहानि के मुकदमे के दौरान उनके वकील राम जेठमिलानी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से अरुण जेटली ने उन पर एक और मुकदमा दायर कर दिया.  आपको बता दें कि अगर मानहानि का यह आरोप साबित हुआ तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि इस मामले में भी उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपयों का ही मुकदमा दर्ज हुआ है. 
VIDEO: अरविंद केजरीवाल पर एक और केस

जेटली के वकील माणिक डोगरा ने अदालत को यह सूचित किया था कि अदालत ने 26 जुलाई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन उनका लिखित बयान समय से दो हफते बाद दायर किया गया. बता दें कि केजरीवाल पर इससे पहले भी ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.


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