'रिया चक्रवर्ती किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं'- पढ़िए, बॉम्बे HC ने जमानत आदेश में क्या कहा

रिया को एनसीबी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में 29 सितंबर को सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने कहा है कि रिया पर कोई आपराधिक मामला नहीं बन रहा है और वो किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा भी नहीं हैं.

'रिया चक्रवर्ती किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं'- पढ़िए, बॉम्बे HC ने जमानत आदेश में क्या कहा

रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी के एक महीने बाद जमानत मिली.

मुंबई:

सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput) में ड्रग्स वाले एंगल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हुई जांच में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty Bail Order) को बुधवार को ठीक लगभग एक महीने बाद बॉम्बे हाईकोर्ट जमानत दे दी गई. रिया को एनसीबी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में 29 सितंबर को सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा है कि रिया पर कोई आपराधिक मामला नहीं बन रहा है और वो किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा भी नहीं हैं.

रिया की जमानत आदेश में कोर्ट ने मुख्य बातें कहीं?

-अदालत के मुताबिक इस बात का कोई आधार नही है कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपी दूसरों को सचेत कर सकता है, और उनके द्वारा सबूत नष्ट किए जा सकते हैं.

- कोर्ट ने कहा कि यह देखना भी जरूरी है कि आरोपी की पहली रिमांड पर भी जांच एजेंसी ने उसकी हिरासत नही मांगी थी. इसका मतलब है कि वे उससे पूछताछ से संतुष्ट हैं और उसने जांच में सहयोग किया था.

- एडिशनस सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि मशहूर हस्तियों और रोल मॉडल्स के साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि यह एक मिसाल बने और युवा पीढ़ी अपराध की तरफ प्रोत्साहित ना हों. हालांकि, जज ने कहा कि 'लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं. कानून के समक्ष हर कोई समान है. सेलिब्रिटी या रोल मॉडल को न्यायालय के समक्ष कोई विशेष विशेषाधिकार प्राप्त नही है. उसके अपराध और सबूत के आधार पर ही फैसला लिया जाता है.'

- जज ने कहा कि 'मैं इस बात से  सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि ड्रग्स का सेवन करने के लिए दूसरे को पैसे देने का मतलब   वित्तपोषण या उसमें शामिल होना है. सिर्फ इस आधार पर ही एनडीपीएस कानून की धारा 27ए  के तहत जोड़ा जा सकता है. ये सही है कि कुछ अवसरों पर उसने ड्रग्स खरीदने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया था.'

- जज ने कहा, 'मेरे पास ये विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक धारा 19 के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है, 24 या 27A या कोई अन्य अपराध जिसमें व्यवासायिक मात्रा शामिल है. उसके खिलाफ कोई अन्य अपराधिक मामला नही है. उसने ड्रग्स को आगे बेचकर मुनाफा कमाने का काम नही किया. वो डग डीलरों की कड़ी का हिस्सा भी नही है.'

Video: मुंबई हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती समेत 3 को जमानत, 2 की याचिका खारिज

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