यह ख़बर 13 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

आरटीआई के दायरे से बाहर हो सकते हैं मदरसे!

खास बातें

  • यूपी चुनावों से पहले मुसलमानों को खुश करने के लिए सरकार मदरसों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने का फैसला कर सकती है।
New Delhi:

यूपी विधानसभा चुनावों से पहले मुसलमानों को खुश करने के लिए केन्द्र सरकार लाखों मदरसों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने का फैसला कर सकती है। आरटीआई कानून आठवीं तक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों पर लागू होता है इसलिए मदरसे भी इसके दायरे में आते हैं। इसके तहत मदरसों को सरकारी मानकों के हिसाब से कायदे−कानून अपनाने पड़ेंगे लेकिन संसाधनों की कमी के चलते मदरसों के लिए यह संभव नहीं है। आरटीआई को लेकर मदरसों के विरोध को देखते हुए कुछ हिन्दू संगठनों ने भी वैदिक पाठशालाओं को इसके दायरे से बाहर रखने की मांग की थी।

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