बच्चों की सुरक्षा के लिए CBSE ने जारी किए ये निर्देश, अवहेलना करने पर जाएगी स्कूलों की मान्यता

रायन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के बाद सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं.

बच्चों की सुरक्षा के लिए CBSE ने जारी किए ये निर्देश, अवहेलना करने पर जाएगी स्कूलों की मान्यता

सीबीएसई ने स्कूल को सभी कर्मचारियों का साइकोमीट्रिक टेस्ट कराने का आदेश दिया है...

खास बातें

  • सपोर्टिंग स्टाफ को अधिकृत एजेंसी से हायर किया जाए
  • अभिभावक और अध्यापकों और छात्रों को मिलाकर एक समिति बने
  • स्कूल परिसर में बाहरी व्यक्तियों के आने जाने पर रोक लगे
नई दिल्ली:

गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र के मर्डर के बाद सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए सुरक्षा से जुड़े निर्देश जारी किए गए हैं. 12 सितंबर को सीबीएसई के उप सचिव जयप्रकाश चतुर्वेदी ने सभी सीबीएसई स्कूलों को ये निर्देश जारी किया है. स्कूलों को कहा गया है कि संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाएं और सुनिश्चित करें कि वो हमेशा चालू हालत में रहें. स्टाफ़ का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाए. इसमें सभी सीबीएसई स्कूलों को दो महीने के अंदर स्थानीय पुलिस से स्कूल परिसर और स्कूल स्टाफ का सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट कराकर 2 महीने में रिपोर्ट सीबीएसई वेबसाईट पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है.

यह भी पढ़ें: सीसीटीवी फुटेज में दिखा, गला रेते जाने के बाद घिसटते हुए टॉयलेट से बाहर आया था प्रद्युम्‍न : पुलिस

खास बात ये है कि स्कूलों को ये भी कहा है कि स्कूल में काम करने वाले गैर-अध्यापन स्टाफ मसलन बस ड्राइवर, कंडक्टर, माली, चपरासी, सपोर्टिंग स्टाफ सबका सिक्योरिटी ऑडिट के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक परिक्षण (साइकोमेट्रिक टेस्ट) भी कराएं. ये साइकोमेट्रिक टेस्ट सावधानीपूर्वक और डीटेल में कराएं.

यह भी पढ़ें: रयान स्कूल में हत्या के बाद क्या कहना है डरे हुए माता-पिता का...

सपोर्टिंग स्टाफ को अधिकृत एजेंसी से हायर किया जाए और जिसका पूरा रिकॉर्ड हो. अभिभावक और अध्यापकों और छात्रों को मिलाकर एक समिति बने जो सुरक्षा संबंधी जरुरतों पर सुझाव दे.

VIDEO: रायन स्कूल मर्डर केस : पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यौन हमले की बात नहीं

स्कूल परिसर में बाहरी व्यक्तियों के आने जाने पर रोक लगे और विजिटर्स पर नजर रखी जाए. स्कूल स्टाफ को छात्रों के किसी तरह के शोषण से बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाए. यौन उत्पीड़न पर अलग आंतरिक समिति बने. इन समितियों की जानकारी और संपर्क विवरण नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर डालें. इन निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई होगी जिसमें स्कूल की मान्यता तक खत्म की जा सकती है.


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com