सलमान खान को कोर्ट से विदेश यात्रा के लिए हर बार इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी.
खास बातें
- सलमान के अनुरोध को अदालत ने स्वीकार कर लिया
- कोर्ट में अनुमति लेने से स्थायी छूट की मांग का आवेदन दायर किया था
- यात्रा से पहले अदालत को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी
जोधपुर: एक सत्र अदालत ने बुधवार को कहा कि अभिनेता सलमान खान को विदेश यात्रा के लिए हर बार अदालत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. अदालत ने सलमान द्वारा इस संबंध में किया गया अनुरोध स्वीकार कर लिया.
सत्र अदालत काले हिरण के शिकार के मामले में खान को पांच साल की सजा के खिलाफ अपील सुन रही है. सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, ‘‘हमने विदेश यात्रा पर जाने पर हर बार अदालत से अनुमति लेने से खान को स्थायी छूट की मांग वाला आवेदन दायर किया था. अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया.’’
हालांकि खान को इस तरह की किसी भी यात्रा से पहले अदालत को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
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(इनपुट भाषा से)