अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को SC ने किया रद्द

अगस्ता वेस्टलेंड के आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया.

अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को SC ने किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट - (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

अगस्ता वेस्टलेंड के आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिल्ली हाईकोर्ट से खेतान की याचिका पर सुनवाई करने को कहा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि खेतान का मामला 1 अप्रैल 2016 से पहले का है इसलिए काले धन के खिलाफ कानून लागू नहीं हो सकता. इस पर केंद्र की दलील थी कि इसका हर मामलों पर बुरा असर होगा. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. यानी इसे एक अप्रैल, 2016 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, जिस दिन यह कानून संसद में पारित हुआ था. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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याचिका में दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है. दिल्ली हाइकोर्ट ने कालेधन के मामले में फंसे वकील गौतम खेतान की याचिका पर ये आदेश दिया था. आयकर विभाग ने ऐसी कानून को प्रभाव में लाने के लिए अधिसूचना जारी की थी और उसे जुलाई 2015 से लागू किया था. 

उधर प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से खेतान की जमानत याचिका निरस्त करने की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 मई को एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत सरकार और आयकर विभाग पर कालाधन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) काराधान अधिनियम के तहत वकील गौतम खेतान के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया था. 

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खेतान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में एक आरोपी हैं और उन्हें 26 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. खेतान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा था कि केंद्र की अधिसूचना अवैध है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम एक अप्रैल, 2016 (जब यह पारित हुआ) के बदले एक जुलाई, 2015 से प्रभावी माना जाएगा.

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