यह ख़बर 02 फ़रवरी, 2011 को प्रकाशित हुई थी

तम्बाकू पैकिंग के नियम दो दिन में बनाए सरकार : कोर्ट

खास बातें

  • बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जीएस सिंघवी की बेंच ने कहा कि सरकार को लिए इसके लिए और समय नहीं दिया जाएगा।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो दिन के अंदर गुटखा और दूसरे तंबाकू उत्पाद की पैकिंग के बारे में नियम बनाने को कहा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जीएस सिंघवी की बेंच ने कहा कि सरकार को लिए इसके लिए और समय नहीं दिया जाएगा और अगर दो दिन के अंदर नियम नहीं बनाए गए तो ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। दिसंबर में इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आठ हफ्ते का समय दिया था तो 4 फरवरी को खत्म हो रहा है।

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