बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामले में गंभीर हुआ सुप्रीम कोर्ट

बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामले में गंभीर हुआ सुप्रीम कोर्ट

2015 में POSCO के 14913 केस दाखिल हुए थे लेकिन ट्रायल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किए

नई दिल्ली:

बच्चों के साथ यौन अपराधों पर सख्त रवैया अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए देश के उच्च न्यायालयों को इस मुद्दे पर गंभीर कदम उठाने को कहा है. पॉस्को एक्ट के मामलों में स्वतंत्र पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति में नाकाम राज्यों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाईकोर्ट को आगे आने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश समेत राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को कहा कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पॉस्को मामले में स्वतंत्र पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करें.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा कि इस मामले में लंबित याचिका का जल्द निपटारा करें और पॉस्को मामले में स्वतंत्र पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करें. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो बच्चे के लिए लाभकारी हों.


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