यह ख़बर 29 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित हुई थी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 19 खनन पट्टों पर लगाई रोक

खास बातें

  • न्यायालय ने यह आदेश केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की उस रिपोर्ट के आलोक में दिया है, जिसमें कहा गया है कि संचालक अवैध खनन में संलिप्त थे।
नई दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक में 19 खनन पट्टों पर रोक लगा दी। न्यायालय ने यह आदेश केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की उस रिपोर्ट के आलोक में दिया है, जिसमें कहा गया है कि संचालक अवैध खनन में संलिप्त थे। समिति ने कहा कि ये खदान बेल्लारी जिले के रामगढ़ इलाके में हैं। यहां के जंगली इलाकों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया, न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति के.एस. पणिकर राधाकृष्णन की पीठ ने कहा कि इन 19 पट्टों के आधार पर हो रहे खनन को तुरंत रोक दिया जाए तथा लौह अयस्क की ढुलाई की अनुमति नहीं दी जाए। उल्लेखनीय है कि बेल्लारी खनिज सम्पदा से परिपूर्ण जिला है। यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू से लगभग 300 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश से लगती सीमा पर स्थित है।


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